मास्क ना पहनने पर चालान काटा तो वकील ने की 10 लाख के मुआवजे की मांग

By  Arvind Kumar September 21st 2020 11:27 AM

नई दिल्ली। कोरोना महामारी के समय में मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। लेकिन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कार में अकेले यात्रा करने के लिए मास्क पहनने पर छूट दी है। इसके बावजूद दिल्ली के एक वकील का अकेले कार चलाते समय मास्क ना पहनने पर चालान कर दिया गया।

Advocate demanded compensation of 10 lakhs Car Driver Challan (1) Advocate demanded compensation of 10 lakhs (Representational Image)

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Advocate demanded compensation of 10 lakhs Car Driver Challan (1)

अब वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में अकेले कार चलाने के दौरान मास्क न पहनने के लिए उन पर लगाए गए 500 रुपए के जुर्माने की वापसी की मांग की है। साथ ही उन्होंने “सार्वजनिक रूप से मानसिक प्रताड़ना” दिए जाने के लिए सरकारी अधिकारियों से मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपये की मांग की है।

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अपनी याचिका में वकील सौरभ शर्मा ने कहा कि वो अकेले गाड़ी चला रहे थे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से निजी वाहन में अकेले यात्रा करते समय मास्क पहनने के लिए कार्यकारी आदेश को देखने की भी मांग की। लेकिन उन्हें ऐसा कोई आदेश नहीं दिखा गया और 500 का जुर्माना लगा दिया गया।

Advocate demanded compensation of 10 lakhs Car Driver Challan (1)

सौरभ शर्मा ने अपनी याचिका में कहा है कि चालान में बताया गया अपराध यह है कि उन्होंने सार्वजनिक स्थान पर मास्क नहीं पहना है। हालांकि, उनका दावा है कि अकेले यात्रा करते समय उनका “निजी वाहन सार्वजनिक स्थान नहीं है।”

---PTC NEWS---

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