ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में Demolition पर इलाहाबाद HC ने 20 अक्टूबर तक लगाई रोक

By  Vinod Kumar October 1st 2022 02:58 PM

नोएडा/ज्ञानेंद्र शुक्ला: ओमेक्स सोसाइटी में नोएडा अथॉरिटी की ओर से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 20 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सोसायटी के लोगों को मिली बड़ी राहत

ओमेक्स सोसाइटी गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी के महिला से बदसलूकी मामले के बाद सुर्खियों में आई थी। नोएडा अथॉरिटी ने आज ओमेक्स सोसायटी पहुंचकर वहां अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। अथॉरिटी की इस कार्रवाई के खिलाफ मुकुल गुप्ता समेत 125 फ्लैट ऑनर्स ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज ही अर्जी दाखिल की थी।

अर्जेंट मामला मानते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज फ्लैट ऑनर्स की अर्जी पर सुनवाई की थी। फ्लैट ऑनर्स की तरफ से कहा गया कि अथॉरिटी ने 2 साल पहले 2020 में उन्हें नोटिस दिया था। इस नोटिस का उन्होंने जवाब दाखिल कर दिया था। इसके बाद अथॉरिटी शांत बैठ गई थी। अथॉरिटी ने 2 दिन पहले 48 घंटे में अतिक्रमण को खुद ही हटाने का अल्टीमेटम दिया था।

48 घंटे की मियाद पूरी होते ही अथॉरिटी बुलडोजर लेकर पहुंच गया। अथॉरिटी ने पूर्व में दाखिल किए गए उनके जवाब का कोई संज्ञान नहीं लिया। सोसायटी के लोगों ने बिल्डर व अथॉरिटी से परमिशन लेकर ही अस्थाई कंस्ट्रक्शन कराए थे। गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी के मामले के बाद ओमेक्स सोसाइटी को लेकर नोएडा अथॉरिटी फिर से सक्रिय हुआ है।

अदालत ने नोएडा अथॉरिटी समेत बाकी विपक्षियों से 20 अक्टूबर को जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने नोएडा अथॉरिटी को 20 अक्टूबर तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने के भी निर्देश दिए हैं। इस मामले में 20 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी।

फ्लैट ऑनर्स की तरफ से कोर्ट को यह भी बताया गया की अदालत के मौखिक आदेश के बावजूद अथॉरिटी ने कई फ्लैट पर कार्रवाई कर दी है। इस पर अदालत ने वीडियोग्राफी व फोटोग्राफ्स के साथ अगली सुनवाई पर अपनी बात रखने को कहा है।

बता दें कि शुक्रवार को अथॉरिटी ने ओमेक्स सोसाइटी में पुलिस बल की मौजूदगी में 17 घरों के आगे अवैध निर्माण को तोड़ दिया था। काम में बाधा डालने पर अथॉरिटी के अफसरों ने 25 लोगों के खिलाफ फेज 2 थाने में केस दर्ज कराया है।

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