सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंपनियों के लिए और सख्त नियम बनाने को तैयार है सरकार, जानिए क्या बोले IT मंत्री अश्विनी वैष्णव

By  Vinod Kumar February 5th 2022 02:26 PM -- Updated: February 5th 2022 02:31 PM

सोशल मीडिया कंपनियों के लिए कड़े नियम बनाने पर केंद्र सरकार विचार कर रही है। इस बात की जानकारी खुद आईटी मंत्री अश्‍व‍िनी वैष्‍णव ने दी है। उन्‍होंने कहा है अगर संसद में राजनीतिक सहमति बन जाती है तो इंटरनेट पर नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार सोशल मीडिया कंपनियों के लिए नियम कड़े कर देगी।

दरअसल कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने यह बात कही। आनंद शर्मा ने पूछा था कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है। इसके जवाब में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कड़े नियम बनाकर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

सोशल मीडिया को सुरक्षित और जिम्मेदार बनाने के लिए सरकार ने 2021 में कुछ गाइडलाइंस जारी की थीं। जिसमें मुख्य शिकायत अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ति की नियुक्ति सहित मासिक शिकायत रिपोर्ट मंगवाई जा रही है। इसके सभी मामलों पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा,‘सरकार संवैधानिक दायरे में रहकर काम कर रही है। रिपोर्ट्स के आधार पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां अपना काम करती हैं। इसके अलावा सेंट्रल पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है

राज्यसभा से बीजेपी सांसद सुशील मोदी की ओर से ‘Bulli Bai’ और ‘Sulli Deals’ ऐप मामलों पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, ‘महिलाओं की गरिमा की रक्षा करना हमारे लिए एक मौलिक कर्तव्य है। हम इसके साथ समझौता नहीं कर सकते हैं।

इसके साथ ही अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जब भी सरकार सोशल मीडिया को जवाबदेह बनाने के लिए कोई कदम उठाती है, विपक्ष अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमले का आरोप लगाता है, जो सच नहीं है। हमें संतुलन बनाना होगा। सोशल मीडिया को सुरक्षित स्थान बनाने के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए और सरकार सख्त नियम बनाने को तैयार है।

बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से MEITY ने 25 फरवरी, 2021 को नए IT नियम जारी करते हुए सभी सोशल कंपनियों को इसके पालन के लिए तीन महीने का समय दिया था

OTT Platform New Guidelines

नए नियमों के अनुसार कंपनियों को भारत में अपना ऑफिसर और कॉंटेक्स ऐड्रेस देना, शिकायत सुनने वाले अधिकारी की नियुक्ति, शिकायत समाधान, आपत्तिजनक कंटेट की निगरानी, सबसे पहले मैसेज भेजने वाले की जानकारी देना, शिकायत रिपोर्ट और आपत्तिजनक सामग्री हटाने जैसे नियम शामिल थे।

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