चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने चिकित्सा और पैरा-मेडिकल स्टाफ तथा अन्य आवश्यक सेवाओं में सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारियों, जिनकी सेवानिवृति इस माह है, की सेवाओं को एक्सटेंशन देने का फैसला किया है। इस संबंध में संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा एक प्रस्ताव सक्षम अधिकारी से अनुमोदन लेने के पश्चात वित्त विभाग को भेजा जाएगा। यह निर्णय मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा की अध्यक्षता में आयोजित संकट समन्वय समिति की बैठक में लिए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) अधिनियम के तहत कोविड-19 को शामिल करने के लिए दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया है और अधिसूचित किए गए दिशानिर्देशों को सभी प्रशासनिक सचिवों और उपायुक्तों को अक्षरक्ष: पालन करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में बताया गया कि लॉकडाउन अवधि के दौरान सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने और डोर टू डोर खुदरा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। आवश्यक वस्तुओं को डोर टू डोर पहुंचाने के लिए खुदरा विक्रेताओं हेतु व्यापक प्रचार भी किए जाएंगे। बैठक में यह बताया गया कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि जमीनी स्तर पर तैनात पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के पास आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों और सामानों की आवाजाही के बारे में स्पष्ट निर्देश और प्रोटोकॉल हों, ताकि दूध व सब्जियाँ इत्यादि की आपूर्ति बाधित न हों। इसके अलावा, सरकार और स्वैच्छिक प्रयासों के माध्यम से जरूरतमंदों, गरीब लोगों और झुग्गियों में रहने वाले लोगों को भोजन के पैकेट देना भी सुनिश्चित किया जाएगा।
बैठक में यह सूचित किया गया कि पुलिस महानिदेशक सहित गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह-1 और गृह-2 के सचिव आवश्यक कर्मचारियों, वस्तुओं, सेवाओं के सुचारु आवागमन के लिए वाहनों के पास/ ई-पास आदि के निर्गमन को सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी होंगे। आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं के कर्मियों और अन्य अंतरराज्यीय सीमा मुद्दों से संबंधित किसी भी आवागमन संबंधी समस्याओं के लिए पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों के साथ समन्वय भी स्थापित करेगें।
बैठक में यह भी बताया गया कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी) के मुख्य प्रशासक सहित कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, हैफेड के प्रबंध निदेशक, डेयरी फेडरेशन के प्रबंध निदेशक निगरानी करेंगे कि लॉकडाउन अवधि के दौरान राज्य के सभी निवासियों को दूध, दूध उत्पादों, चावल, अनाज, खाद्य तेल, चीनी, सब्जियां, फल और अन्य इसी प्रकार के उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति और वितरण सुनिश्चित हो। इसी तरह, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के अतिरिक्त मुख्य सचिव उपायुक्तों के साथ समन्वय स्थापित करके आवश्यक वस्तुओं का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी होंगे। ये सभी नोडल अधिकारी निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक दिन सायं 4.00 बजे तक निर्धारित कार्यों की स्थिति के बारे में नियंत्रण कक्ष को रिपोर्ट करेंगे।
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