ऑटो मार्केट के 448 प्लाटों की बंदरबांट के दोष में इन्हें मिली सजा

By  Arvind Kumar February 5th 2019 04:19 PM

सिरसा। (सुरेंद्र सावंत) ऑटो मार्केट के प्लॉट आवंटन के फर्जीवाड़े में अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने सिरसा के पूर्व एसडीएम और नगर परिषद के पूर्व ईओ सहित तीन लोगों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। विजिलेंस जांच में इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था। वर्ष 1995 में सिरसा ऑटो मार्केट का निर्माण हुआ था। उस समय करीब 448 प्लॉटों के आवंटन में फर्जीवाड़े के आरोप लगे थे। दरअसल पात्र लोगों की बजाए प्लॉटों का आवंटन चहेतों को कर दिया गया। [caption id="attachment_251601" align="alignleft" width="300"]Court Decision पूर्व मंत्री स्वर्गीय लक्ष्मण दास अरोड़ा के दबाव में यह प्लॉटों का आवंटन फर्जी तरीके से किया गया था।[/caption] पूर्व मंत्री स्वर्गीय लक्ष्मण दास अरोड़ा के दबाव में यह प्लॉटों का आवंटन फर्जी तरीके से चहेतों के बीच में किया गया था। प्लॉटों के फर्जी आवंटन को लेकर जब शिकायतें हुई तो विजिलेंस ने जांच की। जांच में खुलासा हुआ कि किस प्रकार मनमर्जी करते हुए ऑटो मार्केट में प्लाटों का आवंटन किया गया। विजिलेंस जांच में पूर्व मंत्री के दबाव में सिरसा के पूर्व एसडीएम और नगर परिषद के तत्कालीन प्रशासक बीबी कौशिक और नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी नेकी राम बिश्नोई व एक लिपिक सतपाल चावला का नाम सामने आया था। [caption id="attachment_251603" align="alignright" width="300"]Court Decision दोषियों को अदालत ने फर्ज़ीवाड़े सहित अन्य आरोप सिद्ध होने पर सजा सुनाई है[/caption] अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जरनैल सिंह की अदालत ने अब इस मामले में पूर्व एसडीएम बीबी कौशिक, पूर्व कार्यकारी अधिकारी नेकी राम बिश्नोई व लिपिक सतपाल चावला को तीन- तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। सहायक न्यायवादी पीआर शर्मा ने बताया कि दोषियों को अदालत ने फर्ज़ीवाड़े सहित अन्य आरोप सिद्ध होने पर सजा सुनाई है। यह भी पढे़ंभाजपा विधायक पर लगा एक और जमीन घोटाले का आरोप

Related Post