फतेहाबाद। प्रतिबंध के बावजूद गेहूं के अवशेष जलाने वाले किसानों से प्रशासन जुर्माना वसूलने की तैयारी में है। फतेहाबाद प्रशासन ने 255 ऐसे किसानों की पहचान भी कर ली है, जिन्होंने गेहूं के अवशेष अपने खेतों में जलाए हैं। अब प्रशासन एनजीटी के आदेशों के मुताबिक इन किसानों से जुर्माना वसूलेगा और अगर कोई किसान जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा।
प्रशासन ने किसानों से खेतों में फसल के अवशेष ना जलाने का आग्रह किया है।
वहीं प्रशासन ने किसानों से खेतों में फसल के अवशेष ना जलाने का आग्रह किया है। उपायुक्त ने कहा कि फसल अवशेषों को जलाना कानूनी अपराध है। उन्होंने कहा कि आग के धुंए के कारण विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाएं हो जाती है। व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत आती है, पर्यावरण को खतरा पैदा होता है। इसलिए किसानों को फसलों के अवशेष जलाने से बचना चाहिए।
यह भी पढ़ें : गर्मी की मार झेल रहे लोगों के लिए राहत की खबर, आज से बदलेगा मौसम का मिजाज
—-PTC NEWS—
पीटीसी की खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें यू ट्यूब चैनल