टैक्सी, कैब एग्रीगेटर, मैक्सी कैब और ऑटो रिक्शा चलाने को लेकर दिशा निर्देश जारी
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन-4.0 की अवधि के लिए जनसाधारण को आवागमन में राहत देते हुए टैक्सी, कैब एग्रीगेटर, मैक्सी कैब और ऑटो रिक्शा चलाने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि टैक्सी और कैब एग्रीगेटर को चालक के अलावा दो व्यक्तियों के साथ चलने की अनुमति होगी। इस तरह कुल मिलाकर वाहन में 3 व्यक्ति यात्रा कर सकेंगे। मैक्सी कैब अपनी बैठने की क्षमता के आधे लोगों के साथ चलाई जा सकती हैं। ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा में चालक के अलावा 2 व्यक्तियों के बैठने की अनुमति दी गई है। इसी तरह दुपहिया वाहनों पर ‘वन पिलर राइडर’ को अनुमति दी जाएगी और दोनों व्यक्तियों के लिए हेलमेट, मास्क और दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा। हाथ से संचालित (मैनुअली ड्राइवन) रिक्शा में 2 से अधिक यात्रियों को नहीं बैठाया जाएगा।
परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि राज्य में सभी उपायुक्तों, अतिरिक्त उपायुक्तों-सह-प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणों के सचिवों और सभी उप-मंडल अधिकारयिों (नागरिक)-सह-पंजीकरण अधिकारियों (एमवी) को उनके नियंत्रण के तहत काम करने वाले सभी अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।