ज्ञानवापी मस्जिद पर SC और वाराणसी कोर्ट में हुई सुनवाई, जानिए अदालत ने क्या कहा

By  Vinod Kumar May 17th 2022 05:48 PM -- Updated: May 17th 2022 05:53 PM

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज वाराणसी और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले की सुनवाई 19 मई तक के लिए स्थगित कर दी है। SC ने सुनवाई के दौरान कहा कि यदि कोई शिवलिंग है तो डीएम उसे संरक्षित करे, लेकिन मुसलमानों के प्रार्थना करने का अधिकार (नमाज) प्रभावित नहीं होना चाहिए।

मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में कहा कि वाराणसी कोर्ट को इस मामले में कोई आदेश नहीं देना चाहिए था। सिविल प्रक्रिया में कहा गया है कि यदि अपील दायर है तो वाद पर विचार नहीं हो सकता है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने सुझाया कि सिविल कोर्ट को किसी भी आगे की कार्यवाही से पहले मामले की स्थिरता पर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करने के लिए कहा जा सकता है। इस मामले में लोअर कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

Gyanvapi mosque, Supreme Court, Varanasi Court

वहीं, वाराणसी कोर्ट में भी मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट कमिश्नर ने सर्वे की रिपोर्ट जमा करवाने के लिए 2 दिन का टाइम मांगा था। कोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी है। इस बीच कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाने का फैसला सुनाया गया है। अजय मिश्रा के सहयोगी आरपी सिंह पर मीडिया में सर्वे रिपोर्ट की जानकारी लीक करने का आरोप है। अजय प्रताप सिंह और विशाल सिंह सर्वे टीम का हिस्सा बने रहेंगे।

Gyanvapi mosque, Supreme Court, Varanasi Court

वहीं, हिंदू पक्ष की ओर से किए गए दावे को लेकर मुस्लिम पक्ष के वकील अभयनाथ यादव ने अदालत में कहा कि हिंदू पक्ष मस्जिद में जिस जगह पर शिवलिंग होने का दावा कर रहा है वो पहले फ्लोर पर है। शिवलिंग हवा में नहीं जमीन में होता है। शिवलिंग होने का दावा पेश करना हिंदू पक्ष का अपना एक मत है।

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सुनवाई के समय अदालत में में दोनों पक्षों के वकीलों के साथ ही तीनों एडवोकेट कमिश्नर और डीजीसी सिविल उपस्थित रहे। डीजीसी सिविल, एडवोकेट कमिश्नर और वादी पक्ष की महिलाओं के तीन अलग-अलग प्रार्थना पत्रों पर अदालत में सुनवाई हुई।

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