कोर्ट ने किराएदार को सांसद किरण खेर की प्रॉपर्टी करने के दिए आदेश, बहन-जीजा खोलने चाहते हैं बिजनेस

By  Vinod Kumar December 11th 2022 12:43 PM

चंडीगढ़: डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक Tenant (किराएदार) को सांसद किरण खेर की प्रॉपर्टी खाली करने के आदेश दिए हैं। रेंट कंट्रोलर, UT डॉ. अमन इंद्र सिंह ने M/s टेलीकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोपराइटर राज कुमार को जगह खाली करने को कहा है।

सेक्टर 17 में SCO नंबर 18 की तीसरी मंजिल पर वह अपना व्यवसाय चला रहे थे, जो अब बंद करना पड़ेगा। यह जगह 2 महीने में SCO मालकिन कंवल ठाकुर सिंह और उनकी बहन एवं सांसद किरण खेर को सौंपे जाने के आदेश जारी हुए हैं।

ईस्ट पंजाब अर्बन रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट, 1949 की धारा 13-बी के तहत यह रेंट पिटिशन दायर कर किराएदार को जगह खाली करने के आदेश दिए जाने की मांग की गई थी। बता दें कि M/s टेलीकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स दूसरा किराएदार है, जिसे SCO खाली करने के आदेश जारी किए गए हैं। इससे पहले हाल ही में एक ज्वेलर को भी यह SCO खाली करने के आदेश दिए गए थे। कंवल ठाकुर और उनकी सांसद बहन का SCO में 50 प्रतिशत का हिस्सा है।

याचिका दायर करते हुए कंवल ठाकुर सिंह ने कहा था कि उनके पति बेसमेंट पर कंप्यूटर से जुड़ा बिजनेस करना चाहते हैं। इसके साथ ही वो हेल्थ सेंटर और जिम्नेजियम के साथ साथ स्पा सेंटर खोलना चाहती हैं। कोर्ट में M/s टेलीकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से जगह खाली न करने को लेकर कई दलीलें पेश की गई थी। कहा गया कि याची यह साबित करने में फेल रही थी कि यह जगह उन्हें और उनके पति को निजी जरूरत के लिए चाहिए। जगह खाली करवाए जाने की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि याची ने अपने पति के लिए जगह खाली करवाने को कहा मगर उनके बयान तक दर्ज नहीं करवाए गए। इसके अलावा याची के NRI के रूप में स्टेटस को भी चुनौती दी गई थी।

कोर्ट ने जिरह के दौरान दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद किराएदार को जगह खाली करने को आदेश दिया है। इससे पहले बाकी किराएदारों को भी SCO खाली करने के आदेश दिए जा चुके हैं।  


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