आज से हुए ये छह बड़े बदलाव, जानिए आप पर क्या होगा इसका असर

By  Vinod Kumar October 1st 2022 01:02 PM

आज 1 अक्टूबर है। अक्टूबर महीने से कई नियम बदल गए हैं। इनमे छह बदलाव काफी महत्वपूर्ण हैं। जैसे, कार्ड पेमेंट के लिए टोकनाइजेशन सिस्टम लागू हो गया है। आज से इनकम टैक्स देने वाले अटल पेंशन स्कीम में निवेश नहीं कर पाएंगे। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर भी 25.50 सस्ता हो गया है। जानिए कुछ बड़े बदलावों के बारे में।

इनकम टैक्स पेयर अटल पेंशन स्कीम में नहीं कर पाएंगे निवेश

आज से इनकम टैक्स भरने वाले लोग अटल पेंशन स्कीम का लाभ नहीं उठा पाएंगे। अभी तक 18 साल से 40 साल तक की आयु का कोई भी व्यक्ति सरकार की इस पेंशन योजना से जुड़ सकता है, भले ही वह आयकर ही क्यों ना भरता हो। इस योजना के तहत हर महीने 5 हजार रुपए तक की मासिक पेंशन दी जाती है।

छोटी बचत ऊंची ब्याज दर

​​​​​​सरकार ने पोस्ट ऑफिस की कई स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स पर मिलने वाले ब्याज में बढ़ोतरी की है। 2 साल के टाइम डिपॉजिट पर ब्याज दर को 5.5% से बढ़ाकर 5.7% कर दिया है। 3 साल के टाइम डिपॉजिट पर ब्याज दर को 5.5% से बढ़ाकर 5.8% कर दिया गया है। सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम पर ब्याज दर अब 7.4% से बढ़कर 7.6% हो गई है।

डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम में बदलाव

देशभर में साइबर ठगी के मामल लगातार बढ़ रहे हैं। साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए RBI क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए 1 अक्टूबर से कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन नियम लागू किया है। आरबीआई के मुताबिक, इस नियम के लागू होने के बाद कार्डहोल्डर्स को ज्यादा सुविधाएं और सुरक्षा मिलेगी। कार्ड से भुगतान के लिए टोकन व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसके लागू होने के बाद मर्चेंट, पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे ग्राहकों की कार्ड से जुड़ी जानकारी को अपने यहां सुरक्षित नहीं कर सकेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकना है।

म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन जरूरी

म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए अगले महीने से अहम बदलाव होने जा रहा है। बाजार नियामक सेबी के नए नियमों के तहत एक अक्टूबर से म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोगों के लिए नॉमिनेशन की जानकारी देना अनिवार्य होगा। नॉमिनेशन डिटेल नहीं देने पर निवेशकों को डिक्लेरेशन भरना होगा। इसमें नॉमिनेशन की सुविधा नहीं लेने की बात बतानी होगी।

डीमैट अकाउंट के नियमों में बदलाव

आज से डीमैट अकाउंट होल्डर्स के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूरी हो गया है। NSE के अनुसार मेंबर्स को अपनी डीमैट अकाउंट में लॉन-इन करने के लिए एक ऑथन्टिकेशन फैक्टर के रूप में बायोमीट्रिक ऑथन्टिकेशन का इस्तेमाल करना होगा। सेबी ने डीमैट खाताधारकों की सुरक्षा के लिए दोहरा सत्यापन का नियम एक अक्टूबर से लागू करने की घोषणा की है। दोहरा सत्यापन के बाद ही डीमैट खाताधारक लॉग-इन कर पाएंगे।

कमर्शियल सिलेंडर के दाम

त्योहारी सीजन और महंगाई के दौर में लोगों को एलपीजी सिलेंडर के दामों में कटौती होने से बड़ी राहत मिली है। तेल कंपनियों ने 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम 25.50 रुपये गिरा दिए हैं, लेकिन घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दामों को किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है।

 

Related Post