Big Breaking : समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट मामले के सभी आरोपी बरी (Video)

By  Arvind Kumar March 20th 2019 06:13 PM -- Updated: March 20th 2019 06:19 PM

पंचकूला। (उमंग श्योराण) पानीपत के बहुचर्चित समझौता ब्लास्ट मामले में विशेष NIA कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। ब्लास्ट मामले में स्वामी असीमानन्द, लोकेश शर्मा, कमल चौहान व राजेंद्र चौधरी उर्फ राजेन्द्र पहलवान को कोर्ट ने बरी किया है।

गौरतलब है कि 17 फरवरी 2007 पाकिस्तान जा रही समझौता एक्सप्रेस में पानीपत के पास जबरदस्त ब्लास्ट हुआ और इसमें पांच भारतीय नागरिको समेत 68 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 16 बच्चे भी शामिल थे। हादसा इतना भीषण था 19 मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई। एनआईए ने मामले की जांच में 8 लोगों को आरोपी बनाया। इनमें स्वामी असीमानंद, लोकेश शर्मा, राजेंद्र चौधरी व कमल चौहान के खिलाफ यह मुकदमा एनआईए कोर्ट में चल रहा था, जबकि तीन आरोपी पहले ही भगोड़े करार दिए जा चुके हैं और एक आरोपी की मौत हो चुकी है।

Samjhuta Blast 17 फरवरी 2007 पाकिस्तान जा रही समझौता एक्सप्रेस में पानीपत के पास जबरदस्त ब्लास्ट हुआ

इससे पहले मामले में विशेष NIA कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। मामले में कोर्ट ने पाकिस्तान की महिला की याचिका को ख़ारिज कर दिया है। आपको बता दें कि राहिला वकील ने अपने एडवोकेट मोमिन मलिक के जरिए अर्जी दाखिल कर इस केस में गवाही देने की अनुमति मांगी थी। लेकिन कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया है। लिहाज़ा अब पाकिस्तानी गवाहों को गवाही देने का मौका नहीं मिलेगा।

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