नई दिल्ली। आज से देशभर में संशोधित मोटर वाहन नियम लागू हो गए हैं। अब वाहन के साथ में ड्राइविंग लाइसेंस समेत सभी तरह के डॉक्यूमेंट्स साथ रखने की अनिवार्यता खत्म हो गई है। ऐसे में अब आप अपनी गाड़ी के जरूरी दस्तावेज के बगैर ही बाहर निकल सकते हैं।
हालांकि आपके पास गाड़ी से संबंधित सभी कागजात डिजिटल रूप में होने चाहिए। आप डॉक्यूमेंट्स को Digi-locker या m-parivahan में स्टोर कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर डिजिटल माध्यम से पुलिसकर्मी को दिखा सकेंगे। अब ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपसे हार्ड कॉपी की मांग नहीं करेंगे।
बता दें कि सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन किया है। इस संशोधित नियम को 1 अक्टूबर 2020 से लागू किया गया है।
वहीं ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर भी संशोधन किया गया है। अब ड्राइविंग के दौरान मोबाइल या अन्य हैंडहेल्ड डिवाइस का इस्तेमाल रूट नेविगेशन के लिए करने की अनुमति मिल गई है। लेकिन अगर आप फोन पर बातचीत करते पाए गए तो आपको जुर्माना लग सकता है।