आय से अधिक संपत्ति मामले में ओपी चौटाला को 4 साल की सजा, 50 लाख जुर्माने के साथ 4 संपत्तियां होंगी जब्त

By  Vinod Kumar May 27th 2022 02:28 PM -- Updated: May 27th 2022 02:57 PM

आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला को कोर्ट ने चार साल की सजा के साथ 50 लाख का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही चौटाला की 4 संपत्तियां भी जब्त होंगी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। पिछले कल दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

इसके साथ ही ओपी चौटाला को 5 लाख रुपए अलग से CBI को देने होंगे। 5 लाख न चुकाने पर 6 महीने की सजा और हो सकती है। अदालत ने कोर्ट रूम से ही चौटाला को हिरासत में लेने का आदेश दिया। इस पर ओपी चौटाला ने अपील दायर करने के लिए 10 दिन का समय मांगा था। कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए।

पिछले कल चौटाला के वकील ने कोर्ट में दलील दी थी की खराब स्वास्थ्य के आधार पर इस मामले में उन्हें कम सजा सुनाई जाए। चौटाला के वकील की इस दलील का सीबीआई ने विरोध किया सीबीआई का कहना था कि इस मामले में अधिकतम सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे समाज में इससे एक अच्छा संदेश जाएगा। इस मामले में न्यूनतम सजा देने से गलत संदेश जाएगा। सीबीआई ने कहा था कि चौटाला का इतिहास खराब है और यह दूसरा मामला है जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया है।

कोर्ट में चौटाला के वकील ने कहा कि चौटाला कई बीमारियों से पीड़ित हैं। उनका इलाज मेदांता अस्पताल में चल रहा है। उन्हें दिल संबंधी बीमारी भी है। उनकी उम्र 87 साल है और 90 प्रतिशत विकलांग है। उन्हें जेल में अस्थमा हो गया था, लेकिन कोर्ट ने चौटाला को कोई राहत नहीं दी।

पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला पर केंद्रीय अनवेषण ब्यूरो ने 26 मार्च, 2010 को इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी। चार्जशीट के मुताबिक चौटाला ने 1993 से 2006 के बीच आय से अधिक 6.09 करोड़ रुपए की संपत्ति एकत्रित की थी। साल 2019 में ईडी ने चौटाला की 3 करोड़ 68 लाख की संपत्ति जब्त कर ली थी। जब्त संपत्तियों में फ्लैट, प्लॉट और जमीन है। यह संपत्तियां पंचकूला, सिरसा और नई दिल्ली में हैं। यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज FIR को लेकर हुई थी।

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