हरियाणा: करीब 2 करोड़ के गबन मामले में सरपंच के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश

By  Arvind Kumar April 14th 2021 03:53 PM

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने जिला पलवल के खाईका गांव के सरपंच इकबाल के खिलाफ एक करोड़ 84 लाख रूपए के गबन के मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा, संबंधित ग्राम सचिव के खिलाफ भी तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। यह जानकारी यहां मुख्यमंत्री के सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डॉ. राकेश गुप्ता ने ई-आफिस, अंत्योदय सरल, सीएम विंडो, महिला सुरक्षा (ओएससी, पीओएसएच), पीसीपीएनडीटी, एमटीपी और पोक्सो अधिनियम के क्रियान्वयन, कुपोषण व अनिमिया को कम करना, आंगनवाड़ी व प्ले-स्कूल में प्री-एजूकेशन तथा सक्षम हरियाणा जैसी योजनाओं की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करने के दौरान दी। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राज्यभर के जिलों के अतिरिक्त उपायुक्त व अन्य संबंधित अधिकारी जुड़े थे।

वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सीएम-विंडों पर चरखी-दादरी के संबंध में आई एक शिकायत की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि बोंद-कलां (चरखी दादरी) की पूर्व सरपंच अनिता देवी और ग्राम सचिव रामबीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मंजूरी ली जाए, क्योंकि लगभग 36 लाख रूपए के पंचायत फण्ड में वित्तीय घाटा उनके कार्यकाल में हुआ है और ये राशि पूर्व-सरपंच व ग्राम सचिव से वसूल की जाए।

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हरियाणा: करीब 2 करोड़ के गबन मामले में सरपंच के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश

इसी प्रकार, फरीदाबाद में एक पब्लिक पार्क की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए डॉ. राकेश गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि पब्लिक पार्क में हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए लगाए गए न्यायालय के स्टे को हटवाने के बारे में जल्द से जल्द कार्रवाई करें और पार्क को खाली करवाएं। इधर, फरीदाबाद नगर निगम में आउटसोर्सिंग पर नियुक्तियों के दौरान हुई अनियमितताओं के बारे में आई शिकायत पर उन्हें बताया गया कि इस संबंध में लगभग एक करोड़ 54 लाख रूपए की राशि वसूल की जानी है जिसमें से केवल 67 लाख रूपए वसूल किए जा चुके हैं, इस पर, डॉ. राकेश गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि इस मामले में पूरी राशि वसूल की जाए और किसी भी प्रकार की लीपा-पोती नहीं होनी चाहिए।

FIR against sarpanch हरियाणा: करीब 2 करोड़ के गबन मामले में सरपंच के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश

सीएम-विंडों पर गुरुग्राम में लाइसेंस्ड भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में आई एक शिकायत पर निर्देश देते हुए डॉ. गुप्ता ने जिला के संबंधित अधिकारियों से कहा कि इस शिकायत पर तुरंत कार्यवाही करें और किस प्रकार से लाइसेंस्ड भूमि पर 7 मंजिला भवन निर्मित हो गया, इसकी भी जांच करके उचित कार्यवाही करें। इसी तरह, झज्जर में तहसीलदार द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में कई सेल-डीड करने के संबंध में आई शिकायत के बारे में उन्होंने कहा कि इस मामले में रिपोर्ट तलब की जाएं और यदि इसमें कोई दोषी है तो सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए।

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बैठक में पानीपत में चुनावों के दौरान 65 बोगस वोट के एक मामले में आई शिकायत के संबंध में परियोजना निदेशक को अवगत करवाया गया कि इस संबंध में एसआईटी गठित कर दी गई है और इस मामले की जांच हो रही है। इसी प्रकार, यमुनानगर की जगाधरी तहसील में स्ट्रक ऑफ़ कम्पनीज की सेल-डीड से संबंधित एक शिकायत के बारे में डॉ. गुप्ता ने कहा कि इस मामले में जांच पूरी करें और दोषियों के खिलाफ दो सप्ताह के भीतर कार्यवाही करें। इसके अलावा, उन्होंने अंबाला, भिवानी, चरखी-दादरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरूग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, करनाल, कुरूक्षेत्र, कैथल, नारनौल, पलवल, पंचकूला, पानीपत, सिरसा, रेवाड़ी, सोनीपत, यमुनानगर से संबंधित शिकायतों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

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