बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को बग्गा की याचिका पर सुनवाई करते हुए 5 जुलाई तक बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट अब गर्मियों की छुट्टियों के बाद ही इस मामले पर सुनावाई करेगा।
सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार के वकील पुनीत बाली ने मांग करते हुए कहा कि केस में अगली तारीख डाले जाए और एफिडेविट फाइल करने के लिए 10 दिन का समय दिया जाए। पंजाब सरकार ने कहा कि अगर इस मामले मैं हाईकोर्ट ने intervene नहीं किया तो देश का federal structure सवालों मैं आ जायेगा। इस दौरान बग्गा के वकील ने मामले की जांच में रोक लगाने की अपील की थी।
बता दें कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल के खिलाफ टिप्पणी के करने के मामले में बग्गा पर मोहाली में साइबर अपराध के तहत FIR दर्ज हुई थी। इसके बाद 7 मई को दिल्ली पुलिस ने उन्हें उनके घर से गिरफ्तार कर लिया था।
बग्गा को अपने साथ पंजाब ला रही पंजाब पुलिस को हरियाणा पुलिस ने रास्ते में रोक लिया था। इसके बाद हरियाणा पुलिस ने बग्गा को अपनी कस्टडी में ले लिया था और दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया था। दिल्ली पुलिस बग्गा को अपने साथ दिल्ली ले आई थी। बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस पर किडनैपिंग का केस दर्ज किया गया था। इसके बाद मोहाली कोर्ट ने बग्गा की गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि बग्गा को जबरन पंजाब पुलिस से छुड़वाकर दिल्ली पुलिस के हवाले किया गया है।
पंजाब और हरियाणा हाइकोर्ट के जस्टिस अनूप चितकारा के घर पर इस मामले को लेकर 7 मई की आधी रात को सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने तेजिंदर बग्गा को 10 मई तक अरेस्ट वारंट से राहत दे दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि तेजिंदर बग्गा के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई ना की जाए।