कोर्ट अवमानना मामले में विजय माल्य को 4 महीने की सजा, 2 हजार रुपये का लगाया जुर्माना

By  Vinod Kumar July 11th 2022 12:10 PM

भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सजा सुना दी। कोर्ट ने अवमानना से मामले में विजय माल्या को 4 महीने की सजा सुनाई है। साथ ही 2 हजार रुपये का भी जुर्माना चुकाने का आदेश दिया है। जुर्माना ना चुकाने पर 2 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सुप्रीम कोर्ट में 3 जज़ों की बेंच ने ये फैसला सुनाया

कोर्ट ने विजय माल्या को सख्त आदेश दिए हैं कि विदेश में ट्रांसफर किए 40 मिलियन डॉलर 4 हफ्ते में चुकाने होंगे। बैंकों का हजारों करोड़ रुपया लेकर फरार हुआ माल्या पिछले 5 साल से कोर्ट में पेश न होकर अवमानना की थी। 2017 को माल्या को इस मामले में दोषी करार दिया गया था।

बीते 10 मार्च को इस मामले पर कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि माल्या के खिलाफ सुनवाई में अब कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकती।

भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को 2017 में कोर्ट के आदेश की अवमानना करते हुए अपने बच्चों को चार करोड़ डालर ट्रांसफर करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए फंड ट्रांसफर पर रोक लगाई थी।

दरअसल, बैंकों ने मांग की थी कि डिएगो डील से मिले 40 मिलियन यूएस डॉलर को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए फंड ट्रांसफर पर रोक लगाई थी।

आरोप है कि भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को 2017 में कोर्ट के आदेश की अवमानना करते हुए डिएगो डील के 40 मिलियन डॉलर अपने बच्चों के विदेशी एकाउंट में ट्रांसफर करने और और सम्पत्ति का सही ब्यौरा न देने के लिए अवमानना का दोषी करार दिया गया है।

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