ट्विटर पर सरकार ने कसा शिकंजा, IT एक्ट की धारा 79 के तहत मिली छूट को लिया वापस

By  Arvind Kumar June 16th 2021 11:31 AM -- Updated: June 16th 2021 11:37 AM

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने ट्विटर पर शिकंजा कस दिया है। सूत्रों के अनुसार नए निमयों के अनुपालन में विफल रहने के कारण Twitter को भारत में मिला सुरक्षा का अधिकार आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत हटा लिया गया है। अभी तक Twitter को आईटी ऐक्ट की धारा 79 के तहत इंटरमीडियरी के नाते लाइबलिटी से छूट मिली हुई है।

अब ट्विटर पर किसी यूजर की ओर से कोई गैरकानूनी या भड़काऊ पोस्ट करने के संबंध में भारत में कंपनी के शीर्ष अधिकारियों से पुलिस पूछताछ कर सकेगी।

Twitter loses its status as intermediary platform in India due to non-compliance with new IT rulesहालांकि ट्विटर का कहना है कि वे आईटी मंत्रालय के संपर्क में है और मंत्रालय से जल्द नई गाइडलाइन के कंप्लांयस के बारे में जानकारी शेयर करेंगे। ट्विटर का कहना है कि हम नई गाइडलाइन के साथ कंप्लाए करने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं।

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उल्लेखनीय है कि सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को भारत में कंप्लायंस अधिकारी, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए कहा था। साथ ही सभी का कार्यक्षेत्र भारत में होना जरूरी रखा गया था। शिकायत समाधान, आपत्तिजनक कंटेट की निगरानी, कंप्लायंस रिपोर्ट और आपत्तिजनक सामग्री को हटाना आदि भी नए नियम में शामिल है।

ट्विटर ने इस संबंध में अपने अधिकारी की अभी तक नियुक्ति नहीं की है। ऐसे में अब सरकार ने ट्विटर पर ये कार्रवाई की है।

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