ट्विटर पर सरकार ने कसा शिकंजा, IT एक्ट की धारा 79 के तहत मिली छूट को लिया वापस
Arvind Kumar
June 16th 2021 11:31 AM --
Updated:
June 16th 2021 11:37 AM
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने ट्विटर पर शिकंजा कस दिया है। सूत्रों के अनुसार नए निमयों के अनुपालन में विफल रहने के कारण Twitter को भारत में मिला सुरक्षा का अधिकार आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत हटा लिया गया है। अभी तक Twitter को आईटी ऐक्ट की धारा 79 के तहत इंटरमीडियरी के नाते लाइबलिटी से छूट मिली हुई है।