हरियाणा पंचायत चुनावों में महिला प्रत्याशियों को बड़ी राहत, राज्य चुनाव आयोग का ऐलान
हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर महिला प्रत्याशियों के लिए राज्य चुनाव आयोग ने बड़ी राहत दी है। आयोग ने महिला प्रत्याशियों को अपने किसी रिश्तेदार के डिफॉल्टर होने पर भी चुनाव लड़ पाने की सुविधा दी है। आम तौर पर पंचायत चुनाव प्रत्याशी को चुनाव लड़ने के लिए कम से कम चार विभागों या संस्थानों से एनओसी जमा करवाना अनिवार्य होता है और अगर प्रत्याशी के परिवार कोई सदस्य भी सरकार का किसी भी तरह से डिफॉल्टर हो तो उस प्रत्याशी को विभाग से एनओसी नहीं मिल पाती। ऐसे में चुनाव आयोग ने महिलाओं को इस स्थिति में राहत देते हुए कहा है कि अगर महिला प्रत्याशी खुद डिफॉल्टर नहीं है तो फिर अपने रिश्तेदार या परिवार के सदस्य के डिफॉल्टर होने पर भी वो खुद चुनाव लड़ सकती है। हालांकि राज्य चुनाव आयोग ने इस मामले में राज्य विधि आयोग से भी राय मांगी है लेकिन साथ ही अभी के लिए ऐसी महिला प्रत्याशियों के नामांकन को हरी झंडी भी दे दी है। ये मामला सेल्फी विद डॉटर के संस्थापक की ओऱ से आयोग के संज्ञान में लाया गया था. इस विषय में एक मामला आयोग के पास ऐसा आया जिसमें महिला प्रत्याशी के ससुर के नाम बिजली विभाग का बिल बकाया था। ऐसे में विभाग की ओर से उस प्रत्याशी को चुनाव लड़ने के लिए एनओसी नहीं मिल पाई। राज्य चुनाव आयोग के पास जब ये मामला आया तो आयोग ने इसे विधि आयोग के पास भेजा औऱ साथ ही अभी के लिए महिला प्रत्याशियों को राहत देते हुए कहा कि अगर महिला प्रत्याशी का कोई रिश्तेदार सरकार का डिफॉल्टर है तो इसके बावजूद भी वो चुनाव लड़ सकती है। हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर ऐलान कर दिया गया है और पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन 14 अक्टूबर से शुरू हो चुके है। इसके लिए 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को चुनाव होना है और दूसरे चरण के लिए वोटिंग 9 नवंबर और 12 नवंबर को होनी है जिसके लिए हाल ही में राज्य चुनाव