हरियाणा: दुष्कर्म के आरोपी को 'फास्ट-ट्रैक' अदालत ने सुनाई 10 साल की सजा
पानीपत की एक फास्ट-ट्रैक अदालत ने 2021 में एक महिला की आपत्तिजनक तस्वीरें लेने, ब्लैकमेल करने और उसका यौन शोषण करने के आरोप में एक व्यक्ति को 10 साल की सजा सुनाई है।
उक्त व्यक्ति महिला से शादी करने का वादा किया और उससे 2.5 लाख रुपये भी लिए। बाद में जब एक विधवा महिला ने उससे शादी करने और पैसे चुकाने की मांग की तो उसने 20 लाख रुपये मांगे और उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की धमकी दी।
इस घटना के बाद महिला ने अपनी मौत के लिए उसे जिम्मेदार ठहराते हुए एक सुसाइड नोट छोड़कर आत्महत्या कर ली। शुरू में दोषी महिपाल पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था। मार्च 2022 में प्राथमिकी में दुष्कर्म, और ब्लैकमेल की आईपीसी की धाराएं जोड़ी गईं।
सुसाइड नोट को पीड़िता का मृत्युपूर्व बयान मानते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गगनदीप मित्तल ने उन्हें दुष्कर्म और आपराधिक धमकी का दोषी ठहराया और उन्हें शुक्रवार को 10 साल कैद की सजा सुनाई।
बता दें कि महिला की शादी 1995 में हुई थी और दो बच्चे हैं। 2015 में उनके पति की मौत हो गई। जनवरी 2020 में जब महिला घर में अकेली थी और नहा रही थी तो बगल में रहने वाले महिपाल ने घर में घुसकर उसकी न्यूड तस्वीरें खींच ली। उसने शोर मचाने की कोशिश की, लेकिन उसने उससे शादी करने का वादा किया और उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिया।
महिपाल ने महिला से 2.5 लाख रुपये उधार भी लिए थे। जब महिपाल बार-बार शादी में देरी कर रहा था तो महिला ने उससे पैसे वापस करने के लिए कहा लेकिन महिपाल ब्लैकमेल करने लगा। लगातार हो रहे आघात और मानसिक प्रताड़ना से उबर पाने में असमर्थ महिला ने अक्टूबर 2021 में चलती ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या कर ली थी।
सरकारी वकील ममता राठी ने कहा कि महिपाल ने महिला को ब्लैकमेल किया और उसका यौन शोषण किया। राठी ने कहा कि वह उसे लगातार धमकी भी दे रहा था, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली।
- PTC NEWS