सिविल अस्पताल में बिस्तरों की संख्या कम करने पर कोर्ट ने मांगा जवाब
हिमाचल प्रदेश के नाचन स्थित सिविल अस्पताल में रोगियों के लिए 100 बिस्तर क्षमता को घटा कर 50 बेड करने पर हिमाचल हाई कोर्ट ने सख्त ऐतराज जताया है। अदालत ने इस बारे में मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर करके जावाब मांगा है।
नाचन विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 20 मार्च को निर्धारित की है। विधायक ने अपनी दायर याचिका में आरोप लगाया कहा है कि सिविल अस्पताल में 100 से 50 बिस्तर करने का फैसला जनहित में नहीं है। याचिका राज्य सरकार पर आरोप लगाया गया है कि पिछले भाजपा कार्यकाल की संस्थाओं को बिना सोचे समझे बंद किए जाने के क्रम में पूर्व सरकार द्वारा इस अस्पताल में 100 बेड की व्यवस्था को बदल कर 50 कर दिया गया है।
याचिकाकर्ता ने खा है कि लगभग एक लाख लोगों की आबादी के स्वास्थ्य के लिए काम करने वाले अस्पताल में डॉक्टरों की संख्या भी बढाने के लिए राज्य सरकार ने 30 पदों को स्वीकृत किया था। कोविड काल में हाईकोर्ट ने अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के आदेश दिए थे। याचिका में कहा गया है कि इस अस्पताल के 24 किलोमीटर के दायरे में दूसरा अस्पताल नहीं है, इसलिए अस्पताल में बिस्तरों की संख्या कम करने पर कोर्ट रोक लगाए।
- PTC NEWS