Tue, Jun 17, 2025
Whatsapp

Delhi Liquor case: जांच एजेंसी ने शराब नीति मामले में AAP को आरोपी के रूप में शामिल करने पर मांगी कानूनी सलाह

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) वर्तमान में बंद हो चुकी दिल्ली शराब नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) को आरोपी के रूप में शामिल किए जाने की संभावना पर कानूनी सलाह ले रहा है।

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Rahul Rana -- October 05th 2023 12:27 PM
Delhi Liquor case:  जांच एजेंसी ने शराब नीति मामले में AAP को आरोपी के रूप में शामिल करने पर मांगी कानूनी सलाह

Delhi Liquor case: जांच एजेंसी ने शराब नीति मामले में AAP को आरोपी के रूप में शामिल करने पर मांगी कानूनी सलाह

ब्यूरो : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) वर्तमान में बंद हो चुकी दिल्ली शराब नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) को आरोपी के रूप में शामिल किए जाने की संभावना पर कानूनी सलाह ले रहा है। वरिष्ठ आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं के संबंध में हाल ही में सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ईडी ने आप को आरोपी पक्ष के रूप में नामित क्यों नहीं किया, जबकि ईडी का तर्क था कि पार्टी को शराब नीति से लाभ हुआ था।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एसवी भट्टी की पीठ ने ईडी के दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हुए कहा, "जहां तक ​​पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) का सवाल है, आपका पूरा मामला यह है कि लाभ एक राजनीतिक दल को मिला। वह राजनीतिक है।" पार्टी को अभी भी आरोपी या पक्षकार नहीं बनाया गया है। आप इसका उत्तर कैसे देंगे? आपके अनुसार राजनीतिक दल लाभार्थी है।"


इसके अतिरिक्त, अदालत ने यह सवाल उठाया कि क्या कैबिनेट नोट की जांच किसी अदालत द्वारा की जा सकती है। न्यायमूर्ति खन्ना ने विशिष्ट संविधान पीठ के फैसलों का हवाला दिया जो आम तौर पर कैबिनेट नोटों की जांच पर रोक लगाते हैं। हालाँकि, उन्होंने दिल्ली में इन निर्णयों की प्रयोज्यता के बारे में अनिश्चितता पर भी ध्यान दिया, क्योंकि यह एक केंद्र शासित प्रदेश है, और क्या इस संदर्भ में मुद्दा उठाया गया था।

ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से मौजूदा कानूनी कार्यवाही के दौरान दोनों सवालों के जवाब देने की उम्मीद है। 

- PTC NEWS

Top News view more...

Latest News view more...

PTC NETWORK