Haryana: मनोहर लाल ने समर्थ वृद्धावस्था सेवा आश्रम योजना का किया शुभारंभ, बोले- जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना मुख्य उद्देश्य
ब्यूरोः हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समर्थ वृद्धावस्था सेवा आश्रम योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को उचित सुविधाएं प्रदान करके उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रथम चरण में 6 स्थानों जगाधरी (यमुनानगर), सोनीपत, हिसार, बहादुरगढ़ (झज्जर), सिरसा तथा गुरुग्राम में समर्थ वृद्धावस्था सेवा आश्रम खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बुजुर्गों को इस योजना से बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। आश्रम योजना से वरिष्ठ नागरिकों को भौतिक व मानसिक सुरक्षा के साथ-साथ आरामदायक रहने की जगह प्रदान की जाएगी। उनकी देखभाल व दैनिक गतिविधियों में सहायता की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी वरिष्ठ नागरिक को वृद्धाश्रम में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र देना होगा। प्रवेश के लिए वरिष्ठ नागरिकों की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। साथ ही वह हरियाणा का रहने वाला स्थायी निवासी होना चाहिए। उसके पास परिवार पहचान पत्र आई.डी. होनी जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रहरी योजना के तहत प्रदेश में वृद्धजनों का सर्वे करवाया गया था, जिसमें यह सामने आया कि प्रदेश में 75 वर्ष से अधिक आयु के 5200 बुजुर्ग हैं, जो इस प्रकार के आश्रम की सेवा चाहते हैं। इसलिए इन आश्रमों में इन बुजुर्गों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। इन आश्रमों में बीमार नागरिकों या दिव्यांगों को चिकित्सा देखभाल और नर्सिंग सहायता प्रदान की जाएगी। मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए मनोरंजन, सामाजिक और सामूहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इन सेवा आश्रमों के संचालन हेतु एनजीओ भी आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इन आश्रमों में उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए भुगतान पर रहने की व्यवस्था भी की जाएगी जिनके पास आय का स्थायी स्रोत है।
प्रदेश की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं अब मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना पोर्टल के माध्यम से 5 हजार रुपये की मातृत्व लाभ राशि प्राप्त कर पाएंगी। मुख्यमंत्री ने इस योजना के पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस पोर्टल के जरिए 8 मार्च, 2022 या उसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की माताएं आवेदन कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-23 के बजट में मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना की घोषणा की गई थी। इसके तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को दूसरे जीवित बच्चे (लड़के) के लिए जन्म के बाद एकमुश्त 5000 रुपये का मातृत्व लाभ प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा कि इस योजना को 16 मार्च, 2023 को अधिसूचित किया गया था। इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाएं, आंशिक रूप से 40 प्रतिशत या पूर्ण रूप से दिव्यांग महिलाएं, बीपीएल राशन कार्डधारक महिलाएं, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की लाभार्थी महिलाएं, ई-श्रम कार्डधारक महिलाएं ले सकेंगी। इनके अतिरिक्त योजना का लाभ किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी किसान महिलाओं, आठ लाख रुपये वार्षिक से कम पारिवारिक आय वाली महिलाओं, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका व आशा वर्करों और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किसी भी अन्य श्रेणी की महिलाओं को भी मिलेगा। योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को अपना आधार नंबर देना होगा। प्रदेश सरकार ने इस योजना के लिए 25 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है।
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