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Haryana News: अभय चौटाला को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, मानहानि के 15 साल पुराने मामले के समन को किया रद्द

ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला को हाईकोर्ट ने आज बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने पूर्व आईपीएस अधिकारी पीवी राठी द्वारा दायर मानहानि मामले में गुड़गांव की अदालत की ओर से जारी समन के आदेश को रद्द कर दिया है।

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Deepak Kumar -- December 19th 2023 08:50 PM
Haryana News: अभय चौटाला को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, मानहानि के 15 साल पुराने मामले के समन को किया रद्द

Haryana News: अभय चौटाला को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, मानहानि के 15 साल पुराने मामले के समन को किया रद्द

ब्यूरो: ऐलनाबाद के विधायक और वरिष्ठ इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला को हाईकोर्ट ने आज बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने पूर्व आईपीएस अधिकारी पीवी राठी द्वारा दायर मानहानि मामले में गुड़गांव की अदालत की ओर से जारी समन के आदेश को रद्द कर दिया है। याचिका में चौटाला ने गुड़गांव की अदालत द्वारा जारी समन आदेशों को रद्द करने के मांग को लेकर यह याचिका दाखिल की थी। उनका कहना था कि उन्होंने गुड़गांव अदालत के अधिकार क्षेत्र के भीतर कोई अपराध नहीं किया है। 

याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा दिए साक्ष्य यह साबित करने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं कि चौटाला का 18 जून 2008 को मंडी डबवाली से दिया गया बयान किसी दुर्भावना के तहत दिया गया था। साथ ही शिकायतकर्ता ने जो शिकायत सौंपी थी उसमें भी किसी भी परोक्ष मकसद, दुर्भावना, दुर्भावनापूर्ण इरादे या उसे बदनाम करने के इरादे को नहीं बताया गया। 


ऐसे में कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक उपयुक्त मामला है, क्योंकि शिकायत में लगाए गए आरोप और प्रारंभिक साक्ष्य यह इंगित नहीं करते हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा कथित तौर पर दिए गए सार्वजनिक बयान किसी दुर्भावनापूर्ण इरादे से दिए गए थे। अगर इस मामले में हाईकोर्ट ने दखल नहीं दिया तो यह न्याय की हत्या के समान होगा।

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