हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर लगी मुहर, विधवा पेंशन समेत हुए ये फैसले, यहां देखें पूरी लिस्ट
ब्यूरो : मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंगलवार को विधायक दल की एक अहम बैठक की गई। हरियाणा कैबिनेट की इस मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और इस दौरान कई अहम फैसलों सरकार की मुहर भी लगी। हरियाणा कैबिनेट की बैठक के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता भी की।
कैबिनेट में इन फैसलों पर लगी मुहर
गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव को लेकर नये नियम बनाये जायेंगें इसका प्रस्ताव केबिनेट में लाया गया।
विधवा पेंशन 60 साल तक विधवा पेंशन मानी जायेगी उसके बाद उसे ओल्डेज पेंशन के नाम से जाना जायेगा।
विधवा पेंशन के तहत जो पेंशन तय है वो दी जायेगी । वहीं ओलडेज पेंशन होने पर राशि बढ़ जायेगी।
ग्रामीण इलाकों में पानी के बिल वसूलने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को जिम्मेदारी सौंपी जाने को लेकर केबिनेट में मंज़ूरी दी गई है ।
केन्द्रीय अधिसूचना के तहत सात जाति SC में चल रहें है ।लेकिन हरियाणा में ऐसा नहीं था लेकिन क़ेबिनेट में फ़ैसला लिया गया है कि इन्हें SC के तहत माना जायेगा।
मंत्रीमंडल की बैठक में 3 राज्य पुलिस पुरस्कारों के लिए एसओपी को दी गई मंजूरी।
मुख्यमंत्री वीरता पदक विजेता ,गृहमंत्री उत्कृष्ट अन्वेषण पदक और डीजीपी उत्तम सेवा पदक से सम्मानित विजेताओं को कैश रिवार्ड,प्रमाण पत्र और स्क्रोल किया जाएगा प्रदान।
इन पदक विजेताओं को 6 महीने का सेवा विस्तार का लाभ भी दिया जाएगा।
एक कैलेंडर वर्ष में एक मुख्यमंत्री वीरता पदक,10 गृह मंत्री उत्कृष्ट अन्वेषण पदक और 10 डीजीपी उतम सेवा पदक किए जाएंगे प्रदान।
हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अधिनियम 2023 को कैबिनेट की मंजूरी।
नई संशोधनों के अनुसार 60 साल की आयु पूरी करने के बाद महिला को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत मिलेगा लाभ ।
लाभार्थी की सभी स्त्रोतों से आय 3 लाख प्रति वर्ष से कम होनी की गई सुनिश्चित ।
हरियाणा पंचायती राज निगम 1995 में संशोधन को मंजूरी।
पंचायती राज नियम 1995 में धारा 28 ए को शामिल करने के लिए किया गया संशोधन।
पंचायती राज के दायरे में आने वाले काम प्रदेश सरकार की सिफारिश पर भी किए जाएंगे।
हरियाणा माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउंसिल नियम 2023 को मंजूरी ।
ग्रामीण क्षेत्रों में पानी/सीवरेज के शुल्क के संग्रह व अन्य संबंधित सेवाओं के लिए स्वयं सहायता समूह को शामिल करने की नई योजना को दी गई स्वीकृति ।
इस योजना का उद्देश्य सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों को अतिरिक्त आजीविका के अवसर प्रदान करने के साथ ग्राम पंचायत को राजस्व बढ़ाने का अवसर देना।
7 जातियाँ अहेरिया, अहेरी,हेरी, रायसिख,डेरी, थोरी, तुरी जिन्हें केंद्र की तरफ से एससी वर्ग में शामिल किया गया उनको हरियाणा प्रदेश में भी समान लाभ मिलेगा।
जोगी और जंगम जोगी जाति को अलग अलग जोगी और जंगम के रूप में परिभाषित किया गया।
गुरुग्राम के कासन गांव की जमीन के लिए उचित नीति बनाकर ग्रामीणों को लाभ देंगे।
हरियाणा उद्योग और रोजगार नीति 2020 के तहत अनुसूचित माल ढुलाई सहायता योजना में संशोधन को मंजूरी।
नई संशोधनों के अनुसार वैश्विक बाजार में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए परिवहन लागत की अदायगी के लिए माल ढुलाई सब्सिडी के रूप में 25 लाख रूपये तक किए जाएंगे प्रदान ।
यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान ....
UCC को लेकर हम केन्द्र सरकार के साथ सहमत हैं ।
एक राष्ट्र एक समाज की अवधारणा होनी चाहिये ।
UCC को लागू करने से पहले इसकी एकरूपता का अध्ययन करेगी सरकार ।
वहीं आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ़ से UCC का विरोध करने पर कहा कि पहले आम आदमीं पार्टी इसके पक्ष में थी और अब विरोध कर रही है ।
- PTC NEWS