Haryana Nuh violence: विरोध के बीच उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली को SC का नोटिस
ब्यूरो : सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई को हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के खिलाफ आयोजित विरोध मार्च और प्रदर्शनों के जवाब में बुधवार को उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली की सरकारों को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा हिंसा पर एक याचिका पर नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई 4 अगस्त को तय की। जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की शीर्ष अदालत की खंडपीठ ने बुधवार को याचिका पर सुनवाई की।
आवेदक की ओर से बहस करते हुए वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हरियाणा हिंसा के खिलाफ दिल्ली में 23 विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, "कोई नफरत भरा भाषण नहीं होना चाहिए, जरूरत पड़ने पर कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, अतिरिक्त बल तैनात किए जाएं, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और रिकॉर्ड की गई हर चीज को संरक्षित किया जाए।"
इस बीच, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के सदस्यों ने पड़ोसी राज्य हरियाणा के नूंह जिले में हुई हिंसा के खिलाफ बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारी पूर्वी दिल्ली के निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन और घोंडा चौक के पास सड़कों पर उतर आए और नारे लगाए। विरोध प्रदर्शन की खबर मिलते ही दिल्ली पुलिस हरकत में आ गई और इलाके में भारी सुरक्षा तैनाती सुनिश्चित की। इन दोनों जगहों के अलावा सुभाष नगर चौक के पास भी प्रदर्शन किया गया।
31 जुलाई को एक जुलूस के दौरान दो समूहों के बीच झड़प के बाद नूंह जिले में तनाव फैल गया। झड़पों के बाद, आसपास के जिलों फरीदाबाद, पलवल और गुरुग्राम में सुरक्षा कड़ी कर दी गई।
इससे पहले, बुधवार को, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संवाददाताओं को बताया कि नूंह में हिंसा के सिलसिले में कुल 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें अब तक छह लोगों की जान चली गई है - दो पुलिस होम गार्ड और चार नागरिक। "हिंसा में अब तक छह लोग - दो होम गार्ड और चार नागरिक - मारे गए हैं। हिंसा के सिलसिले में कुल 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें रिमांड पर लिया गया है। दोषी पाए जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
- PTC NEWS