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मोदी सरनेम मामला: SC ने मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर लगाई रोक

ब्यूरो: सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में 'मोदी उपनाम' टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है।

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Shagun Kochhar -- August 04th 2023 04:13 PM
मोदी सरनेम मामला: SC ने मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर लगाई रोक

मोदी सरनेम मामला: SC ने मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर लगाई रोक

ब्यूरो: सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में 'मोदी उपनाम' टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है।


राहुल गांधी को बड़ी राहत!

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत देते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश के प्रभाव व्यापक हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इससे न केवल गांधी का सार्वजनिक जीवन में बने रहने का अधिकार प्रभावित हुआ, बल्कि उन्हें चुनने वाले मतदाताओं का अधिकार भी प्रभावित हुआ। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि बयान अच्छे मूड में नहीं होते हैं, सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति से सार्वजनिक भाषण देते समय सावधानी बरतने की उम्मीद की जाती है। जैसा कि इस अदालत ने अवमानना ​​याचिका में उनके हलफनामे को स्वीकार करते हुए कहा, उन्हें (राहुल गांधी) अधिक सावधान रहना चाहिए था।

वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने रखी दलील

शीर्ष अदालत ने राहुल गांधी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि उन्हें सजा पर रोक लगाने के लिए एक असाधारण मामला बनाना होगा। सिंघवी ने अपनी दलीलों में कहा कि शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी का मूल उपनाम 'मोदी' नहीं है और उन्होंने बाद में यह उपनाम अपनाया.

सिंघवी का बीजेपी पर निशाना

अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान जिन लोगों का नाम लिया था, उनमें से एक ने भी मुकदमा नहीं किया है। ये 13 करोड़ लोगों का एक छोटा सा समुदाय है और इसमें कोई एकरूपता नहीं है। सिंघवी ने कहा कि इस समुदाय में केवल वही लोग पीड़ित हैं जो भाजपा के पदाधिकारी हैं और मुकदमा कर रहे हैं।

मामले में निचली अदालत के फैसले का हवाला देते हुए सिंघवी ने कहा कि न्यायाधीश इसे नैतिक पतन से जुड़ा गंभीर अपराध मानते हैं। सिंघवी ने सवाल किया कि यह गैर-संज्ञेय, जमानती और समझौता योग्य अपराध है। अपराध समाज के विरुद्ध नहीं था, अपहरण, बलात्कार या हत्या नहीं था। ये नैतिक अधमता से जुड़ा अपराध कैसे बन सकता है? 

सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को सुनाई थी सजा

शीर्ष अदालत ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता की अपील पर जुलाई में गुजरात सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया। गुजरात HC ने अपने आदेश में आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसमें राहुल गांधी को 'मोदी उपनाम' टिप्पणी पर सूरत अदालत ने दो साल जेल की सजा सुनाई थी। मार्च में, मजिस्ट्रेट अदालत ने 2019 के राष्ट्रीय चुनावों से पहले राहुल गांधी को उनकी 'मोदी' उपनाम वाली टिप्पणी के लिए दोषी ठहराया।

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