कोटकपूरा फायरिंग मामले में सुखबीर बादल को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, अग्रिम जमानत मंजूर
ब्यूरो: कोटकपूरा गोलीकांड में सुखबीर सिंह बादल को बड़ी राहत मिली है. मामले पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए अग्रिम जमानत मंजूर कर दी है.
बता दें पहले से मिली हुई अंतरिम जमानत के आदेशों को हाईकोर्ट ने कंफर्म किया. इसके अलावा कोर्ट ने मामले की जांच में शामिल होते रहने के भी आदेश दिए हैं. वहीं सुखबीर सिंह बादल के साथ सुमेध सैनी, अमर सिंह चहल, चरणजीत शर्मा, परमराज उमरानंगल और सुखमंदर सिंह मान को भी हाईकोर्ट ने आज जमानत दे दी. इन सभी को हाईकोर्ट पहले ही राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे चुका है.
पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने कहा था कि 2015 के इस मामले की जांच के लिए गठित दोनों जांच आयोग ने इस मामले में उनकी भूमिका का कहीं भी जिक्र नहीं किया था, बावजूद इसके 2018 में उन्हें इस मामले में नामजद कर लिया गया. जबकि इस मामले में चालान भी पेश किया जा चुका है.
हाईकोर्ट ने 21 मार्च को उन्हें इस मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी. आज हाईकोर्ट ने उनकी जमानत को कंफर्म कर दिया है.
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