चंडीगढ़ में इन खतरनाक 6 नस्लों के कुत्तों पर लगेगी पाबन्दी!, प्रशासन ने हाईकोर्ट को दी जानकारी
ब्यूरो: आवारा कुत्तों के आतंक को लेकर हाईकोर्ट पहले ही कई बार समय-समय पर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को आदेश जारी करता रहा है। इन आदेशों पर कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट में अवमानना की याचिका दाखिल की गयी है। इसी दौरान अम्बाला के सेशन जज ने हाईकोर्ट को एक पत्र लिख अम्बाला के जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में आवारा कुत्तों के आतंक की जानकारी दी और बताया की कई बार अम्बाला प्रशासन को कार्रवाई करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।
इसलिए अब हाईकोर्ट ही आदेश जारी करे, आवारा कुत्तों के कारण जजों, उनके स्टाफ और आम लोगों को परेशानी आ रही हैं। हाईकोर्ट के आदेशों पर आज अम्बाला के डी सी पेश हुए थे, हाईकोर्ट ने उन्हें आदेश दिए की यहाँ से आवारा कुत्ते हटाए जाएँ। हाईकोर्ट ने कहा की पशु प्रेमी होना ठीक है लेकिन लोगों की सुरक्षा भी जरुरी है। इस मामले में हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को भी पक्ष बनाया हुआ है।
आज चंडीगढ़ ने बताया की कुत्तों की छह नस्लें जिन्हें की बेहद ही क्रूर और खतरनाक माना जाता है उन्हें अब चंडीगढ़ में प्रबंधित किये जाने का फैसला कर लिया गया है। इनमें अमेरिकन बुल डॉग, अमेरिकन पिटबुल, बुल टेरियर, कानो कोर्सो, डोगो अर्जेंटीना और रॉटवेलर नस्ल के कुत्ते और इन नस्लों के कुत्तों की मिक्स ब्रीड रखने पर पाबन्दी लगायी जाएगी।इसके नियम बना लिए गए हैं और नगर निगम के सदन की बैठक में इसे पास किया जायेगा।
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