राज्य के दूसरे विधानसभा क्षेत्र के मतदाता भी शिमला नगर निगम चुनाव में करेंगे मतदान
शिमला नगर निगम क्षेत्र का रहने वाला चाहे वह राज्य के किसी भी विधान सभा क्षेत्र का मतदाता हो नगर निगम चुनाव में मतदान दे सकता है। शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर मौजूदा राज्य सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। शिमला के तीन विधान सभा क्षेत्र के मतदाताओं के अलावा दुसरे विधान सभा क्षेत्र के मतदाता भी जो शिमला में निवास करते हैं, शिमला के नगर निगम चुनाव में वोट दाल सकते हैं।
राज्य की सुख्खू सरकार ने पिछले भाजपा सरकार के नियमों को पलटते हुए यह फैसला लिया है। पिछली भाजपा सरकार ने नियम बनाया था कि शिमला नगर निगम के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता ही निगम चुनाव में मतदान कर सकते है।
भाजपा की सरकार से पहले यह नियम था कि यदि कोइ मत दाता अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची से नाम कटवा देता है तो वह शिमला नगर निगम के चुनाव में अपना मतदान कर सकता है। लेकिन अब मौजूदा सरकार ने यह शर्त हटा दी है। अब राज्य के किसी भी विधान सभा के मतदान सूची में नाम रहने के बावजूद शिमला नगर निगम के चुनाव में वोट डाला जा सकता है। इस बारे में मंगलवार को शहरी विकास विभाग की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी है।
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