कालीचरण महाराज मध्य प्रदेश से गिरफ्तार, धर्म संसद में महात्मा गांधी पर की थी टिप्पणी
Kalicharan Maharaj : छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 26 दिसंबर को रायपुर की धर्म संसद में कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी की थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद कालीचरण महाराज पर पुलिस में मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद रायपुर पुलिस की तीन अलग-अलग टीमें कालीचरण की तलाश में भेजी गयीं थी। गुरुवार सुबह 4 बजे पुलिस की 7 सदस्यीय टीम ने रायपुर में बागेश्वर धाम के पास कालीचरण का दबोचा लिया। [caption id="attachment_562796" align="alignnone" width="300"] कालीचरण मराहाज[/caption] कालीचरण की एक गलती ने उनके निजी ठिकाने का राज खोल दिया और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। दरअसल, पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद कालीचरण फरार हो गए थे। इसके बाद उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए कहा था कि वो अपनी बात पर अड़िग है। यह वीडियो छतरपुर के पल्लवी गेस्ट हाउस से जारी किया गया था। पुलिस को फोन की आखिरी लोकेशन भी खजुराहो में ही मिली थी। [caption id="attachment_562797" align="alignnone" width="300"] कालीचरण महाराज (फाइल फोटो)[/caption] इसके बाद पुलिस की तीन अगल-अगल टीम गिरफ्तारी के लिए भेज दी गई। पुलिस के सूत्रों ने बताया कि रायपुर से फरार होने के बाद से ही कालीचरण का फोन बंद हो गया था, लेकिन एक बार मध्य प्रदेश के खजुराहो में कालीचरण का फोन ऑन हुआ। इसके बाद फिर फोन बंद कर दिया। अब जानकारी मिली है कि पल्लवी गेस्ट हाउस से 25 किलोमिटर दूर प्राइवेट रूम में रह रहे थे। [caption id="attachment_562795" align="alignnone" width="300"] कालीचरण महाराज[/caption] देर शाम तक टीम कालीचरण महाराज को लेकर रायपुर पहुंचेगी। रायपुर के टिकरापारा थाने में कालीचरण के खिलाफ एपआईआर दर्ज की गई है। धर्म संसद के दौरान कालीचरण के भाषण के वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कई धाराएं भी जोड़ी गईं है। रायपुर पुलिस ने कालीचरण के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 505 (2) (विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या द्वेष पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान) तथा 294 (अश्लील कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया था।