अब बिना एसएलसी के नहीं होगा सरकारी स्कूल में दाखिला
भिवानी। सरकार द्वारा एसएलसी (स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट) की अनिवार्य करने के आदेश का प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने आभार व्यक्त किया है। ऐसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि भिवानी विधायक घनश्याम सर्राफ के साथ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के शिक्षा मंत्री से मिला था और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अब सरकारी स्कूल में दाखिला के लिए प्राइवेट स्कूल से एस. एल. सी (स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट) देना अति आवश्यक होगा तभी बच्चे का दाखिला अन्य स्कूल में हो पाएगा। ये जानकारी प्राइवेट स्कूल एसो.के प्रदेश सचिव रामअवतार शर्मा एवं भिवानी विधायक घनश्याम सर्राफ ने प्रेसवार्ता के दौरान दी।
गौरतलब होगा कि गत दिनों सरकार ने फैसला किया था कि करोना काल में अगर कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में दाखिला लेना चाहता है तो उसे एसएलसी की आवश्यकता नहीं होगी और बच्चे का दाखिला बिना एसएलसी के ही सरकारी स्कूल में कर दिया जाएगा।
सरकार के इस फैसले का प्रदेश भर के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने और संगठनों ने विरोध किया था जिससे सरकार ने अपने लिए गए फैसले को रद्द करते हुए 26 जून को नोटिफिकेशन जारी किया है कि इच्छुक विद्यार्थी को स्थाई दाखिला दे दिया जाए और सरकारी विद्यालय की ओर से पिछले स्कूलों को उसके दाखिले की लिखित सूचना देते हुए स्कूल छोड़ने का ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी करने का आग्रह किया जाए।
उक्त विद्यार्थी का स्थाई दाखिला उसके द्वारा स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र उपलब्ध होने पर ही स्थाई माना जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा नोटिफिकेशन सभी स्कूलों को भेज दिया गया है।
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