हिमाचल में पंचायत चुनाव का बिगुल बजा, इस दिन होगी वोटिंग
शिमला। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव का ऐलान हो गया है। प्रदेश में 17, 19 और 21 जनवरी को पंचायत चुनाव के लिए मतदान होगा। पंचायत प्रधान, उपप्रधान, पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए 31 दिसंबर से 2 जनवरी 2021 के बीच नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 6 जनवरी को प्रत्याशियों के अंतिम सूची जारी कर उन्हें चुनाव चिन्ह जारी किए जाएंगे। यह भी पढ़ें- भगवान के घर को भी नहीं छोड़ रहे चोर, मंदिर से 4 किलो चांदी के छत्र व आभूषण ले उड़े बता दें कि मतदान सुबह आठ बजे से शाम 4 बजे तक होगा। पंचायत प्रधान और उपप्रधान के चुनाव नतीजे मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद घोषित कर दिए जाएंगे। हाईकोर्ट के स्टे के चलते शिमला ब्लॉक की सभी पंचायतों के प्रधान पदों और मंडी के धर्मपुर ब्लॉक की पंचायतों के प्रधान पदों के लिए उक्त इलेक्शन प्रोग्राम लागू नहीं होगा। यह भी पढ़ें- SYL पर सर्वदलीय बैठक कर हरियाणा के राजनीतिक दलों को लेना चाहिए फैसला: जेपी दलाल प्रदेश की 3615 पंचायतों में है 21384 वार्ड हिमाचल प्रदेश में 412 नई पंचायतों का गठन हुआ है। 23 पंचायतें नए नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों में शामिल की गईं हैं। पंचायतों में 3615 प्रधान और उप प्रधान चुने जाने है। कांगड़ा में सबसे अधिक 4785 वार्ड हैं। मंडी में 3271, शिमला में 2304, चंबा में 1771, सिरमौर में 1601,ऊना में 1555, सोलन में 1524, हमीरपुर में 1430, कुल्लू में 1387, बिलासपुर में 1140, किन्नौर में 389 और लाहौल-स्पीति में 227 वार्ड हैं। पंचायत समिति के के 1792 वार्डों में चुनाव होगा जबकि 249 जिला परिषद सदस्यों के लिए चुनाव होगा।। राज्य निर्वाचन आयोग नगर परिषदों एवम नगर पंचायतों के चुनाव की तिथियों की घोषणा पहले ही कर चुका है। हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे नगर निकायों की चुनाव में 56 फीसद पर महिलाएं रहेंगी। शहरी निकायों में 29 नगर परिषदों और 21 नगर पंचायतों यानी की 50 शहरी निकायों में चुनाव हो रहे हैं। इनमें 50 अध्यक्षों में से 33 आरक्षित वर्ग के लिए हैं। इनमें 28 पर महिलाएं अध्यक्ष बनेंगी। दस जनवरी को होने वाले मतदान से नगर परिषद और नगर पंचायतों के 416 वार्ड सदस्यों का चयन होगा और उनमें से अध्यक्ष का चुनाव होगा। क़बायली क्षेत्रों में चुनाव नही होंगे। शिमला जिला व मंडी के धर्मपुर ब्लॉक में न्यायालय में स्टे के चलते चुनाव की तिथि घोषित नही की गई है। उच्च न्यायालय ने रोस्टर को लेकर स्टे लिया गया है।