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ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, निचली अदालत को शुक्रवार तक फैसला ना सुनाने का आदेश

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Vinod Kumar -- May 19th 2022 02:24 PM
ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, निचली अदालत को शुक्रवार तक फैसला ना सुनाने का आदेश

ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, निचली अदालत को शुक्रवार तक फैसला ना सुनाने का आदेश

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को 3 बजे सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट से ये भी कहा कि आज कोई आदेश न दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह कल इस केस पर सुनवाई करेगा और तबतक वाराणसी कोर्ट में भी इसपर सुनवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर कल तीन जजों की बेंच सुनवाई करेगी। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने सुप्रीम कोर्ट में कल तक सुनवाई करने की अपील की थी। विष्णु शंकर जैन ने बताया कि दीवानी मामले में हिंदू श्रद्धालुओं की ओर से पेश होने वाले मुख्य अधिवक्ता हरी शंकर जैन का स्वास्थ्य ठीक नहीं हैं। इसलिए कल तक सुनवाई टाली जाए। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि इस मामले पर तुरंत सुनवाई की जाए। मुस्लिम पक्ष के लिए अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से सीनियर एडवोकेट हुजेफा अहमदी ने कोर्ट से कहा कि देशभर में कई केस दर्ज किए गए हैं और इसलिए इन सब पर आज ही सुनवाई होनी चाहिए। मुस्लिम पक्ष के वकील ने कोर्ट से मांग करते हुए कहा कि वाराणसी कोर्ट में चल रही सुनवाई पर तुरंत रोक लगनी चाहिए और पुरानी स्थिति को कायम रखा जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के पैरोकर हुजेफा अहमदी ने कहा कि वह किसी वकील के स्वास्थ्य कारणों के आधार पर कोर्ट में सुनवाई टाले जाने का विरोध नहीं कर सकते, लेकिन दूसरा पक्ष सिविर कोर्ट में कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाएगा इसे लेकर एक हलफनामा दिया जाना चाहिए। More-Hindu-belief-sculptures-‘found’-at-Gyanvapi-Mosque-5 हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन ने कहा कि वो कोर्ट की बैंच को आश्वस्त करते हैं कि हिंदू पक्ष वाराणसी में सिविल कोर्ट में सुनवाई आगे नहीं बढ़ाएंगा। इसके बाद कोर्ट की बैंच ने दलीलों को दर्ज कर सिविल कोर्ट वाराणसी को मामले में शुक्रवार तक कार्यवाही आगे न बढ़ाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक वह इस मामले में सुनवाई नहीं कर लेगा वाराणसी सिविल कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी।


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