नई दिल्ली। भारत सरकार ने 1 सितंबर से शुरू होने वाले और 30 सितंबर तक लागू रहने वाले 'अनलॉक 4' के लिए दिशानिर्देशों की घोषणा की है। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कंटेनर जोन के बाहर के क्षेत्रों में अधिक गतिविधियों को खोलने के लिए आज नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। आज जारी किए गए नए दिशानिर्देश, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक विचार-विमर्श पर आधारित हैं।
अनलॉक -4 की मुख्य बातें
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- 30 सितंबर तक बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज
- 7 सितंबर से मेट्रो सेवा शुरू करने की इजाज़त
- 100 लोगों की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, खेलकूद और मनोरंजक सभाएं करने की अनुमति
- ओपन एयर थियेटर यानी सर्कस आदि शुरू हो सकेंगे
- 21 सितंबर से 9वीं से 12 कक्षा के बच्चे चाहें तो अध्यापक से दिशानिर्देश लेने के लिए स्कूल जा सकेंगे
- मास्टर डिग्री और पीएचडी के छात्र प्रयोगशालाओं में जा सकेंगे
- 21 सितंबर से शादी और अंतिम संस्कार में 100 लोग शामिल हो सकेंगे
- सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क आदि बंद रहेंगे
- राज्य सरकारें अपनी तरफ से किसी तरह का लॉकडाउन नहीं घोषित कर पाएंगी। केंद्र सरकार की अनुमति जरूरी होगी।
- किसी राज्य के अंदर या दूसरे राज्य से आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर-राज्य और अंतर-राज्य आंदोलन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके लिए अलग से अनुमति / अनुमोदन / ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।
---PTC NEWS---