इस फैसले से 2500 परिवार होंगे बेघर, भूमि खाली करने के आदेश

By  Arvind Kumar November 10th 2019 02:56 PM

सिरसा। (सुरेंद्र सावंत) हाईकोर्ट ने सिरसा थेहड़ की 85 एकड़ भूमि खाली करवाने की समय सीमा बारे आदेश जारी करने पर क्षेत्र में रह रहे 2500 परिवारों की नींद उड़ा कर रख दी है। लगभग 8 दशक से थेड़ भूमि पर रह रहे लोगों को अब बेघर होने की चिंता होने लगे है। थेहड़ को खाली करवाने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। यहां पर हाईकोर्ट के आदेश ने थेहड़वासियों को बड़ा झटका दे दिया। हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन को पूरा थेहड़ खाली करवाने के आदेश जारी कर दिए हैं। हाईकोर्ट ने पूरे 85 एकड़ भूमि खाली करवाने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद थेहड़वासियों के साथ-साथ जिला प्रशासन भी सकते में आ गया है। जिला प्रशासन ने अब थेहड़ को लेकर रणनीति बनानी शुरू कर दी है।

Thehar 3 इस फैसले से 2500 परिवार होंगे बेघर, भूमि खाली करने के आदेश

यहां बता दें कि थेहड़वासियों की तरफ से दो याचिकाएं हाईकोर्ट में लगाई गई थी। जिसमें संदीप फुटेला के नाम से लगाई गई याचिका कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दी थी। जिला प्रशासन ने थेहड़ की कुल 85 एकड़ भूमि में से 31 एकड़ 5 कनाल भूमि का कब्जा पुरातत्व विभाग को सौंप रखा है। यहां रहने वाले परिवारों को हुडा सेक्टर 19 में हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट में शिफ्ट किया गया है। जबकि थेहड़ पर तारबंदी करके भूमि को सुरक्षित किया गया है। पुरातत्व विभाग ने जमीन पर खुदाई का कार्य शुरू करवा दिया है।

Thehad इस फैसले से 2500 परिवार होंगे बेघर, भूमि खाली करने के आदेश

थेहड़वासियों का कहना है कि यहां पर रहते हुए उन्हें वर्षों बीत गए हैं। उन्होंने कहा कि यह पुराना मामला है और उन्हें यहाँ रहते काफी समय हो गया है लेकिन उनके खिलाफ अब जो फैसला आया है वो सही नहीं है। उन्होंने बताया कि वो अब भी सरकार से मांग करते है कि इसकी सही तरीके से कार्रवाई हो ताकि उनके घरो को उजाड़ा न जाये।

यह भी पढ़ें : जींद के MLA कृष्ण मिड्ढा बने इंसानियत की मिसाल, बचाई दो बच्चों की जान

---PTC NEWS---

Related Post