नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस तेज गति से फैल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में भी स्थिति अच्छी नहीं है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने अकेले ड्राइविंग करने वाले व्यक्ति के लिए भी मास्क पहनना अनिवार्य किया है। कोर्ट ने कहा कि मास्क एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है जो कोरोना को फैलने से रोकता है।
अकेले ड्राइविंग करने वाले व्यक्ति के लिए भी मास्क पहनना अनिवार्य: कोर्ट
उल्लेखनीय है कि भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,15,736 नए मामले सामने आए हैं जो कि एक दिन में सर्वाधिक हैं। नए मामले सामने आने के बाद देश में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,28,01,785 पहुंच गई है। वहीं 630 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,66,177 हो गई है।
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अकेले ड्राइविंग करने वाले व्यक्ति के लिए भी मास्क पहनना अनिवार्य: कोर्ट
देश के 10 जिलों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इन जिलों में सात जिले महाराष्ट्र, एक-एक जिला पंजाब, दिल्ली, और छत्तीसगढ़ से शामिल है। इस बाबत मंगलवार को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि मौजूदा समय में महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ के हालात चिंताजनक है।
अकेले ड्राइविंग करने वाले व्यक्ति के लिए भी मास्क पहनना अनिवार्य: कोर्ट
नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल ने बताया कि आने वाले चार हफ्ते काफी जोखिम भरे साबित होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने कहा, जिस तरह देश ने कोरोना की पहली लहर को हराया था उसी तरह अब दूसरी लहर को भी सब मिलकर हरा सकते हैं।