हरियाणा ने प्राईवेट सिक्योरिटी एजेंसी लाइसेंसधारकों की वैधता बढ़ाई

By  Arvind Kumar September 15th 2020 03:32 PM -- Updated: September 15th 2020 04:09 PM

चंडीगढ़। हरियाणा की कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने निजी सुरक्षा एजेंसियों के संचालकों को एक बड़ी राहत प्रदान करते हुए हरियाणा निजी सुरक्षा एजेंसियों (विनियमन) अधिनियम, 2005 के तहत जारी ऐसे सभी लाइसेंसों की वैधता को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया है, जो 1 अप्रैल 2020 से 31 दिसंबर 2020 के बीच समाप्त हो रहे थे।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) नवदीप सिंह विर्क जो कि हरियाणा निजी सुरक्षा एजेंसियों की कंट्रोलिंग अथॉरिटी भी हैं, ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान परिस्थितियों और आमजन एवं निजी सुरक्षा एजेंसी संचालकों के सामने आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

Haryana extends validity of Private Security Agency licences

बता दें कि देश में निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम के लागू होने के बाद से हरियाणा पुलिस द्वारा अब तक 1050 से अधिक निजी सुरक्षा एजेंसियों को लाइसेंस प्रदान किया जा चुका है, जबकि 140 से अधिक लाइसेंसों का नवीनीकरण किया जा चुका है।

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Haryana extends validity of Private Security Agency licences

पुलिस विभाग अब हरियाणा में निजी सुरक्षा एजेंसियों के लाइसेंस के लिए जरूरी औपचारिकताओं को और आसान करने की पहल भी कर रहा है। अभी इसके लिए काफी दस्तावेजों की जरूरत होती है। जिसे पुलिस विभाग की ओर से कम किया जाएगा।

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