हरियाणा ने प्राईवेट सिक्योरिटी एजेंसी लाइसेंसधारकों की वैधता बढ़ाई
Arvind Kumar
September 15th 2020 03:32 PM --
Updated:
September 15th 2020 04:09 PM
चंडीगढ़। हरियाणा की कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने निजी सुरक्षा एजेंसियों के संचालकों को एक बड़ी राहत प्रदान करते हुए हरियाणा निजी सुरक्षा एजेंसियों (विनियमन) अधिनियम, 2005 के तहत जारी ऐसे सभी लाइसेंसों की वैधता को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया है, जो 1 अप्रैल 2020 से 31 दिसंबर 2020 के बीच समाप्त हो रहे थे।