हरियाणा के अस्थाई कर्मियों को मिल सकती है बड़ी राहत
ब्यूरो : हरियाणा के अस्थाई कर्मियों को बड़ी राहत मिल सकती है । आपको बता दें कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी विचाराधीन है। दरअसल हरियाणा सरकार ने सरकारी विभागों, बोर्ड और कॉर्पोरेशन में वर्षों से कार्यरत कर्मियों को हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2018 में बड़ी राहत देते हुए इन कच्चे कर्मियों को रेगुलर करने के आदेश दे दिए थे।
सिंगल बेंच के फैसले को सरकार ने डबल बेंच में चुनौती दे दी थी। डबल बेंच ने मार्च 2019 में सिंगल बेंच को इस मामले में दोबारा गौर करने के आदेश दे दिए। इसके बाद हाई कोर्ट ने सरकार की रेगुलराइजेशन पॉलिसी को ही रद्द कर कर नए सिरे से 6 महीनों में रेगुलर भर्ती के आदेश दे दिए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश दे दिए।
उसके बाद से हाईकोर्ट में लगातार यह याचिकाएं दाखिल हो रही हैं। आज हाईकोर्ट ने सरकार को इन हजारों कर्मियों को पक्का करने के लिए एक महीने में पॉलिसी बनाए जाने के पर गौर करने के आदेश दे दिए हैं।
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