बिलकिस बानो की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज, दोषियों की रिहाई को दी थी चुनौती

By  Vinod Kumar December 17th 2022 12:03 PM

सुप्रीम कोर्ट से बिलकिस बानो को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। बिलकिस बानो ने कोर्ट में एक याचिका दायर कर उससे रेप करने वाले दोषियों की रिहा करने का विरोध किया था। बिलकिस ने मई में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें गुजरात सरकार को 1992 के जेल नियमों के तहत 11 दोषियों की रिहाई के लिए अनुमति प्रदान की थी।

दरअसल बिलकिस बानो के साथ 2002 में गैंगरेप किया था। इसके साथ ही इसके परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी थी। गुजरात सरकार ने इस केस में उम्र कैद की सजा काट रहे 11 आरोपियों को 15 अगस्त 2002 को जेल से रिहा कर दिया था। आरोपियों की रिहाई को लेकर विपक्षी दल और कई एनजीओ ने कड़ी आलोचना की थी और गुजरात सरकार की निंदा की थी।

गुजरात सरकार के इस फैसले के बाद बिलकिस बानों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। बिलकिस बानो ने अपनी याचिका में कहा था कि इस मामले का पूरा ट्रायल महाराष्ट्र में चला है और वहां की रिहाई नीति के तहत ऐसे घृणित अपराधों में 28 सालों से पहले रिहाई नही हो सकती है। 

बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि जिस राज्य में अपराध होगा, उसी राज्य में दोषी की आवेदन पर विचार किया जा सकता है। बिलकिस बानो के साथ गुजरात में अपराध हुआ था। ऐसे में आरोपियों को अपनी सजा कम करवानी थी, तो गुजरात सरकार से अपील करनी थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रीमिशन पॉलिसी के तहत गुजरात सरकार ने बिलकिस बानो केस के सभी दोषियों के लिए रिहाई का फैसला किया था।



 

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