अदालत से मुस्लिम पक्ष को झटका, वाराणसी कोर्ट ने मामले को सुनवाई योग्य माना

By  Vinod Kumar November 17th 2022 04:18 PM

gyanvapi case: ज्ञानवापी केस में आज वाराणसी कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने इस केस को सुनवाई योग्य मानते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा था कि ये केस सुनवाई योग्य नहीं है और ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए।

इससे पहले कोर्ट ने 27 अक्टूबर को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। हांलाकि 8 नवंबर को जज छुट्टी पर थे। इसके बाद फैसले को 14 नवंबर के लिए टाल दिया गया था। 14 नवंबर की तय तारीख के बाद जज महेंद्र पांडेय ने फैसला 17 नवंबर के लिए सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है।

बता दें कि हिन्दू पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर को सौंपने सहित अन्य मांगों की अर्जी की मेरिट पर सिविल जज (सीनियर डिविजन) फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में दी गई थी। विश्व वैदिक सनातन संघ की कार्यकारी अध्यक्ष किरण सिंह ने अदालत से ज्ञानवापी परिसर को सौंपने, सर्वे के दौरान मिली शिवलिंग की आकृति की तत्काल पूजा करने की अनुमति व परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी।

कोर्ट अब इस मामले में सुनवाई करने जा रहा है। मुस्लिम पक्ष चाहता था कि हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई ना हो, लेकिन कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया है। जिस ज्ञानवापी परिसर का ये मुद्दा है, उसी में मुस्लिम पक्ष का मस्जिद भी है। मस्जिद के ठीक बगल में काशी विश्वनाथ मंदिर है। दावा है कि इस मस्जिद को औरंगजेब ने एक मंदिर तोड़कर बनवाया था।


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