'देश का नाम इंडिया की जगह भारत रखा जाए', याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का विचार करने से इनकार

By  Arvind Kumar June 3rd 2020 01:29 PM

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को देश का नाम बदलने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इस याचिका में देश के नाम इंडिया को भारत में बदलने की मांग की गई थी लेकिन कोर्ट ने इस पर विचार नहीं किया। हालांकि कोर्ट ने कहा कि संविधान में पहले ही इंडिया को भारत कहा गया है। इसलिए याचिकाकर्ता के अनुरोध पर कोर्ट ने कहा कि सरकार याचिका पर ज्ञापन की तरह विचार करेगी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपनी याचिका की प्रतिलिपि संबंधित मंत्रालय को भेजने का निर्देश दिया जो उचित रूप से इसका प्रतिनिधित्व का फैसला करेगा।

यहां आपको बता दें कि इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होनी थी लेकिन चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अनुपस्थिति के कारण मंगलवार को याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। आज की सुनवाई में कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

याचिकाकर्ता का तर्क है कि इंडिया नाम अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक है। याचिकाकर्ता का कहना है कि प्राचीन काल से ही देश को भारत है। देश का नाम अंग्रेजी में भी भारत करने से लोगों में राष्ट्रीय भावना बढ़ेगी और देश को अलग पहचान मिलेगी।

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