पुरी में नहीं टूटेगी परंपरा! सुप्रीम कोर्ट ने यात्रा आयोजित करने को दी अनुमति

By  Arvind Kumar June 22nd 2020 05:20 PM

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रतिबंधों के साथ ओडिशा के पुरी में रथ यात्रा आयोजित करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने यह अनुमति श्री जगन्नाथ जी की विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा को लेकर लगाई गई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दी। सुप्रीम कोर्ट ने 18 जून के अपने पहले फैसले में यात्रा पर रोक लगा दी थी।

कोर्ट के आदेश को संशोधित करने की मांग करने वाली चार याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई। यह सुनवाई तीन सदस्यीय खंडपीठ में हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसए बोबड़े, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी शामिल हैं।

दरअसल केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के सामने वार्षिक रथ यात्रा मामले का जिक्र किया और कहा, कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए इसे सार्वजनिक भागीदारी के बिना आयोजित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि पुरी रथ यात्रा स्वास्थ्य से समझौता किए बिना मंदिर समिति, राज्य और केंद्र सरकार के समन्वय के साथ आयोजित की जाएगी।

Supreme Court has allowed Rath Yatra to be conducted in Puri

बता दें कि 18 जून को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि जगन्नाथ जी की विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा इस साल नहीं होगी। लोगों की सुरक्षा एवं जनहित के लिए रथयात्रा को इस साल बंद करने की बात न्यायाधीश ने कही थी।

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