अभिभावकों को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने कहा- निजी स्कूलों की याचिका में दम नहीं
चंडीगढ़। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। फीस से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने पेरेन्ट्स एसोसिएशन को पार्टी ना बनाने की प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की आपत्ति को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि निजी स्कूलों द्वारा दायर की गई याचिका में दम नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि पेरेन्ट्स की बात सुनने में बुराई क्या है? बिना पेरेन्ट्स का पक्ष जाने मामले की सुनवाई करना न्यायसंगत नहीं है। वहीं इसके बाद मामले की सुनवाई को लेकर निजी स्कूलों के वकीलों ने जुलाई के पहले हफ्ते की तारीख मांगी लेकिन कोर्ट ने 7 सितंबर 2020 को मामले में अगली सुनवाई करने का फैसला लिया है। ---PTC NEWS---