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अब NCR से लगते हरियाणा के इलाकों में नहीं मिलेगी पटाखे चलाने की छूट

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Arvind Kumar -- November 12th 2020 10:47 AM
अब NCR से लगते हरियाणा के इलाकों में नहीं मिलेगी पटाखे चलाने की छूट

अब NCR से लगते हरियाणा के इलाकों में नहीं मिलेगी पटाखे चलाने की छूट

चंडीगढ़। अब NCR से लगते हरियाणा के इलाकों में पटाखे चलाने की छूट नहीं मिलेगी। हरियाणा सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के दिशा-निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) से सटे जिलों में 9-10 नवंबर 2020 की मध्यरात्रि से 30 नवंबर-1 दिसंबर 2020 की मध्यरात्रि तक सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री या बजाने व चलाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की घोषणा के अनुसार हालांकि दिवाली पर हरियाणा के अन्य जिलों में लोग केवल दो घंटे के लिए पटाखे बजा व चला सकते हैं। यह भी पढ़ें- पानीपत में कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली, सेलजा बोलीं- बरोदा की जनता ने भाजपा के चेहरे को किया बेनकाब [caption id="attachment_448743" align="aligncenter" width="696"]Complete Ban on Crackers Bursting अब NCR से लगते हरियाणा के इलाकों में नहीं मिलेगी पटाखे चलाने की छूट[/caption] वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के वायु गुणवत्ता के आंकड़ों के अनुसार एनसीआर से बाहर पड़ने वाले ‘फतेहाबाद’ में नवंबर 2020 में वायु गुणवत्ता गंभीर स्थिति में है। इसी तरह, हिसार, बहादुरगढ़, बल्लबगढ़, धारूहेड़ा, कैथल, कुरुक्षेत्र और मानेसर वायु गुणवत्ता की ‘बहुत खराब’ श्रेणी में और अंबाला, नारनौल, पलवल और सिरसा में वायु गुणवत्ता ‘खराब’ श्रेणी में है, इसलिए एनजीटी के आदेशों का पालन करते हुए इन जिलों में पटाखों की बिक्री व उनको बजाने व चलाने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। यह भी पढ़ें- अमेरिका में कोरोना की दूसरी ‘लहर’ का कहर, एक दिन में 2 लाख से ज्यादा मामले [caption id="attachment_448745" align="aligncenter" width="700"]Complete Ban on Crackers Bursting अब NCR से लगते हरियाणा के इलाकों में नहीं मिलेगी पटाखे चलाने की छूट[/caption] सरकार के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन शहरों या कस्बों में वायु की गुणवत्ता निर्धारित आंकड़े से ‘मध्यम’ या ‘नीचे’ है, वहां पर केवल हरे रंग के पटाखे बेचे जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि संबंधित राज्य द्वारा निर्दिष्ट दीपावली, छठ, नया साल, क्रिसमस जैसे त्योहारों के दौरान पटाखे बजाने व चलाने का समय दो घंटे तक सीमित रखा जाना चाहिए। [caption id="attachment_448744" align="aligncenter" width="696"]Complete Ban on Crackers Bursting अब NCR से लगते हरियाणा के इलाकों में नहीं मिलेगी पटाखे चलाने की छूट[/caption] प्रवक्ता ने बताया कि मुख्य सचिव विजयवर्धन ने पहले ही एनजीटी के आदेशों के तुरंत प्रभाव से अनुपालन के लिए जिला मैजिस्ट्रेटों, पुलिस अधीक्षकों व हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक पत्र जारी किया हुआ है।


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