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नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत स्कूटी चालक का कटा 23 हजार का चालान

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Arvind Kumar -- September 03rd 2019 03:15 PM -- Updated: September 03rd 2019 03:51 PM
नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत स्कूटी चालक का कटा 23 हजार का चालान

नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत स्कूटी चालक का कटा 23 हजार का चालान

गुरुग्राम। (नीरज वशिष्ठ) नया मोटर वाहन संशोधित अधिनयम लागू होने के बाद हरियाणा के गुरुग्राम में इसके तहत पहला बड़ा चालान कटा है। पुलिस ने एक स्कूटी सवार का 23 हजार का चालान काटा है। [caption id="attachment_335765" align="aligncenter" width="720"]Challan 2 नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत स्कूटी चालक का कटा 23 हजार का चालान[/caption] गुरुग्राम की गीता कालोनी के रहने वाले शख्स का यह चालान पुलिस ने काटा है। शख्स बिना हेलमेट, आरसी, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और इंश्योरेंस के स्कूटी चला रहा था।

बिना कागजात के वाहन चलाने पर दिनेश मदान नाम के शख्स की स्कूटी को गुरुग्राम पुलिस ने इम्पाउंड कर लिया है और उसका 23 हजार का चालान काटा है। यह भी पढ़ेंडेरे में साधु की बेरहमी से हत्या, सिर में तेजधार हथियार, ईंट और बाल्टी से वार (VIDEO)

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