2019 Constable Recruitment: उच्च न्यायालय ने हरियाणा विजिलेंस को भेजा रिकॉर्ड
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को 2019 कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के रिकॉर्ड पुलिस महानिदेशक (सतर्कता) को भेजने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जयश्री ठाकुर की पीठ द्वारा एक याचिका की फिर से सुनवाई के दौरान पारित किया गया जिसमें 2018-2019 में कांस्टेबलों की भर्ती को चुनौती दी गई है।
आरोप हैं कि जहां कुछ उम्मीदवारों को पांच अतिरिक्त अंक दिए गए और सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के तहत चयनित हुए, वहीं अन्य को अभियर्थियों को नहीं दिया गया और वे असफल रहे। इस भर्ती से संबंधित मामले 2019 से उच्च न्यायालय में लंबित हैं।
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण यह था कि विभिन्न समितियों द्वारा जांच की जाती थी और प्रत्येक समिति ने यह निर्धारित करने के लिए अपना मानदंड लागू किया था कि कोई व्यक्ति सामाजिक-आर्थिक मानदंड के तहत अतिरिक्त अंक प्राप्त करने के योग्य होगा या नहीं।
सुनवाई की आखिरी तारीख पर कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि क्या याचिकाकर्ताओं को पांच अतिरिक्त अंक भी दिए जा सकते हैं। हालांकि सरकार की प्रतिक्रिया नकारात्मक रही।
मामले को 21 मार्च के निर्धारित करते हुए अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि परिणाम संकलित, हलफनामा तैयार किया जाए और सभी पांच श्रेणियों में पद के लिए चयन से संबंधित रिकॉर्ड डीजीपी को भेजा जाए।
- PTC NEWS