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हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण के कानून को किया रद्द

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को झटका देते हुए हरियाणा के मूल निवासियों को निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण के कानून को रद्द कर दिया है।

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Deepak Kumar -- November 17th 2023 05:00 PM -- Updated: November 17th 2023 05:39 PM
हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण के कानून को किया रद्द

हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण के कानून को किया रद्द

ब्यूरोः पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आज हरियाणा सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार को झटका देते हुए हरियाणा के मूल निवासियों को निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण के कानून को रद्द कर दिया है। हरियाणा सरकार ने स्टेट एंप्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 बनाया था, जिसमे यह प्रावधान किया था।


कानून के खिलाफ दाखिल थी कई याचिकाएं

इस कानून के खिलाफ दाखिल कई याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि यह कानून योग्यता के बदले रिहायशी आधार पर निजी क्षेत्र में नौकरी के अवसर बढ़ा देगा। इससे एक तरह से योग्यता को नजरअंदाज कर रिहायश के आधार पर नौकरी दिए जाने के अवसर बढ़ जाएंगे, जिसका निजी क्षेत्र की कार्यकुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

HC ने कानून को किया रद्द

हाईकोर्ट ने इस कानून के खिलाफ दाखिल इन सभी याचिकाओं को सही करार दिया और हरियाणा सरकार के इस कानून को सिरे से खारिज करते हुए रद्द किए जाने के आदेश जारी किए हैं। बता दें इससे पहले हाईकोर्ट ने इस कानून पर अब तक रोक लगाई थी।


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