शुभकरण की मौत मामले में हाईकोर्ट के आदेशों पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार,19 अप्रैल तक स्थगित की सुनवाई
ब्यूरो: हरियाणा सरकार ने आपकी अपील में कहा है की, हरियाणा पुलिस इस मामले की जांच में न सिर्फ पूरी तरह से सक्षम है, बल्कि जांच को भी तैयार है। हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित करते समय यह भी नहीं कहा था की अभी तक की जांच में कोई कमी है। वहीं इस दौरान हरियाणा पुलिस के साथ केंद्रीय सुरक्षा बल भी तैनात थे।
आपको बता दें की 21 फरवरी को किसान सुभकरण सिंह की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने रिटायर्ड हाईकोर्ट जज जस्टिस जयश्री ठाकुर की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की थी। जिसमे पंजाब की तरफ से एडीजीपी प्रबोध बान और हरियाणा की तरफ से एडीजीपी अमिताभ सिंह ढिल्लो को कमेटी में शामिल किया गया था और एक महीने में कमेटी को जांच पूरी कर इसकी रिपोर्ट देने को कहा गया था। इसी कमेटी के खिलाफ हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है अपील।
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