Lakhimpur Kheri violence: जेल से बाहर आया आशीष मिश्रा, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में है मुख्य आरोपी
Lakhimpur Kheri violence: लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा लखीमपुर जेल से बाहर आ गया है। पिछले हफ्ते आशीष मिश्रा को इलाहाबद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दी थी। आशीष को करीब चार महीने पहले गिरफ्तार किया गया था।
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में उत्तर प्रदेश की एसआईटी ने 5 हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। आशीष मिश्रा को हत्या का आरोपी बनाया गया। एसआईटी की ओर से कुल 16 लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया गया है। एसआईटी ने आरोपियों पर IPC की धाराएं 307, 326, 302, 34,120 बी,147, 148,149, 3/25/30 लगाई हैं। लखनऊ बेंच ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए सुनवाई पूरी करने के बाद मिश्रा की याचिका पर 18 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच 10 फरवरी को फिर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। मिश्रा की ओर से पेश वकील ने अदालत से कहा था कि उनका मुवक्किल निर्दोष है और उसके खिलाफ इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसने किसानों को कुचलने के लिए एक वाहन के चालक को उकसाया था। याचिका का विरोध करते हुए, अपर महाधिवक्ता वीके शाही ने कहा था कि घटना के समय मिश्रा उस कार में सवार थे जिसने किसानों को कथित तौर पर अपने पहियों के नीचे कुचल दिया था।
सुनवाई में कोर्ट ने मिश्रा की जमानत दे दी थी। इससे आशीष की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया। बता दें कि कोर्ट के आदेश में कुछ धाराएं उल्लेख से छूट गई थीं, जिसके कारण आशीष की रिहाई अटक गई थी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया गांव में पिछले साल तीन अक्टूबर को प्रदर्शनकारी किसानों को जीप से कुचलकर मारने का आरोप है।