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बरोदा उपचुनाव के चलते 3 नवंबर को 'ड्राई डे' घोषित

Written by  Arvind Kumar -- October 21st 2020 01:16 PM
बरोदा उपचुनाव के चलते 3 नवंबर को 'ड्राई डे' घोषित

बरोदा उपचुनाव के चलते 3 नवंबर को 'ड्राई डे' घोषित

चंडीगढ़। हरियाणा में बरोदा विधानसभा उपचुनाव के लिए 3 नवंबर, 2020 को होने वाले मतदान के मद्देनजर पूरे विधानसभा क्षेत्र व इसके साथ लगते 3 किलोमीटर के इलाके में ‘ड्राइ डे’ घोषित किया गया है। [caption id="attachment_442087" align="aligncenter" width="700"]Baroda by-election बरोदा उपचुनाव के चलते 3 नवंबर को 'ड्राई डे' घोषित[/caption] हरियाणा शराब लाइसेंस नियम, 1970 के नियम 37 (10) के प्रावधानों के अनुपालन में और आबकारी नीति, 2020-21 के खंड 2.13.1 के अनुसार 1 नवंबर, 2020 को सांय 6 बजे से लेकर 3 नवंबर, 2020 को मतदान की समाप्ति के लिए निहित समय यानी सांय 6:00 बजे तक विधानसभा क्षेत्र व इसके साथ लगते 3 किलोमीटर के इलाके में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। [caption id="attachment_442088" align="aligncenter" width="700"]Baroda by-election बरोदा उपचुनाव के चलते 3 नवंबर को 'ड्राई डे' घोषित[/caption] इसके अलावा, मतगणना वाले दिन यानी 10 नवंबर, 2020 को भी मतगणना समाप्त होने तक यह आदेश लागू रहेंगे। यह भी पढ़ें- अजय चौटाला ने कपूर नरवाल को बताया खुंटा बदलू नेता [caption id="attachment_442089" align="aligncenter" width="700"]Baroda by-election बरोदा उपचुनाव के चलते 3 नवंबर को 'ड्राई डे' घोषित[/caption] बिना लाइसेंस के परिसर में शराब रखने और भंडारण के संबंध में आबकारी कानूनों में निर्धारित प्रतिबंधों को सख्ती से लागू किया जाएगा ताकि उपरोक्त अवधि के दौरान व्यक्तियों द्वारा शराब के भंडारण पर निगरानी रखी जा सके। यह भी पढ़ें- इस वर्ष के लिए दुर्गा पूजा स्थगित, समिति ने लिया फैसला


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